
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा ‘मानव संपदा पोर्टल’ पर दर्ज करने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया है। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि जो अधिकारी या कर्मचारी इस समय सीमा के अंदर अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करेंगे, उनकी पदोन्नति (Promotion) पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति (Deputation) या अन्य कैडर से जुड़े मामलों में भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा।
2025 के लिए संपत्ति विवरण अपलोड करने के निर्देश
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि वर्ष 2025 का संपत्ति विवरण दर्ज करने के लिए पोर्टल 1 जनवरी से खुल जाएगा। हर विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी तय समय-सीमा के अंदर अपना विवरण (डीटेल) पोर्टल पर अपलोड कर दें।
सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण अनिवार्य
सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि 1 फरवरी 2026 से होने वाली विभागीय चयन समितियों (Departmental Selection Committees) की बैठकों में संपत्ति का विवरण (Property Details) दिखाना अनिवार्य होगा। जो भी कर्मचारी यह विवरण जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, कुछ विभागों/कर्मचारियों को पहले जो छूट मिली हुई थी, वह अगले आदेश तक जारी रहेगी।









