
सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव कर कार्डधारकों को बड़ी राहत दी है। अब यदि राशन कार्ड के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो कार्ड निरस्त (Cancel) नहीं होगा, बल्कि परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को नया मुखिया बनाकर वही कार्ड नंबर जारी रहेगा। इसके अलावा, अब शादीशुदा बेटियों को अपना नाम मायके के कार्ड से ससुराल के कार्ड में जुड़वाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा; वे अब ऑनलाइन ही अपना नाम ट्रांसफर करा सकेंगी। जनपद के लाखों गरीब परिवारों के लिए ये नई सुविधाएँ किसी बड़ी सौगात से कम नहीं हैं।
अब घर बैठे राशन कार्ड में करें बदलाव
राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब आपको राशन कार्ड में यूनिट जोड़ने, कार्ड ट्रांसफर करने, नाम हटाने या मुखिया बदलने जैसे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप अपने राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए खुद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आवेदन पर केवल 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी और समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। यह नई व्यवस्था राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बना देगी।
मुखिया की मृत्यु के बाद महिला सदस्य ही बन सकेंगी नई मुखिया
यदि किसी राशन कार्ड के मुख्य मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उसी कार्ड नंबर पर अब किसी महिला सदस्य को ही मुखिया बनाना अनिवार्य है। इसके लिए शर्त यह है कि उस महिला का नाम पहले से ही राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए। आवेदन करने के बाद विभाग इसकी जाँच करेगा और मात्र 15 दिनों के भीतर कार्ड में सुधार कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी; पुराने कार्ड पर ही नाम बदल जाएगा और नए सदस्यों को जोड़ना भी आसान हो जाएगा।
अब बेटी का नाम ट्रांसफर कराना और मुखिया बदलना हुआ आसान
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, राशन कार्ड धारकों के लिए अब कई नई सुविधाएँ शुरू की गई हैं। यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उसी कार्ड नंबर पर घर की किसी महिला सदस्य को नया मुखिया बनाया जा सकता है। साथ ही, शादी के बाद बेटियां अपना नाम मायके से ससुराल के राशन कार्ड में आसानी से ट्रांसफर करवा सकेंगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और आप किसी भी ‘सहज जन सेवा केंद्र’ पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि आपके आवेदन का निपटारा मात्र 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।









