
उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए अब बुढ़ापा पेंशन पाना बेहद आसान होने वाला है। राज्य सरकार के नए सिस्टम के तहत, अब आपको पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। ‘फैमिली आईडी’ (Family ID) के जरिए सरकार खुद पात्र बुजुर्गों की पहचान करेगी और उनका नाम वृद्धावस्था पेंशन सूची में जोड़ देगी। जैसे ही आप पात्रता की शर्तें पूरी करेंगे, आपके बैंक खाते में हर महीने ₹1000 की पेंशन आने लगेगी। इस नई व्यवस्था से न केवल फर्जीवाड़ा रुकेगा, बल्कि हर जरूरतमंद बुजुर्ग तक समय पर मदद पहुँच सकेगी।
अब बुजुर्गों को नहीं काटने होंगे दफ्तर के चक्कर, अपने आप बनेगी पेंशन
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब जैसे ही कोई पात्र व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाला होगा, उसके 90 दिन पहले ही उसका नाम अपने आप (Automatically) वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में जुड़ जाएगा। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के अनुसार, इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बुजुर्गों को बिना किसी भाग-दौड़ के समय पर आर्थिक मदद पहुँचाना है। वर्तमान में राज्य के 1 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल रही है।
कौन ले सकता है इस सरकारी योजना का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। सबसे पहले, आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और वह यूपी का मूल निवासी हो। यह योजना मुख्य रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जो गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आते हैं। आय की सीमा की बात करें तो, गाँव में रहने वाले बुजुर्गों की सालाना आय 46,080 रुपये और शहर में रहने वालों की 56,460 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आय इससे अधिक है, तो आप इस पेंशन के हकदार नहीं होंगे।
किन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ?
अगर आप इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी शर्तों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, यदि आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, सरकारी रिकॉर्ड और आधार कार्ड में आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। यदि कागजों में आपकी उम्र 60 साल से एक दिन भी कम है, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ‘फैमिली आईडी’ अनिवार्य
अगर आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो अब आपको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग सारा डेटा आपकी फैमिली आईडी (Family ID) से ही उठाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपकी फैमिली आईडी नहीं बनी है, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसे बनवाना बेहद आसान है—आप घर बैठे फैमिली आईडी पोर्टल पर अपने आधार नंबर के जरिए इसे बना सकते हैं या अपने पास के CSC (जन सेवा केंद्र) पर जाकर भी यह काम करवा सकते हैं।









