
अक्सर पैसो की कमी के कारण युवा अपना कारोबार (बिज़नेस) शुरू नहीं कर पाते और बैंक लोन लेने पर उन्हें ब्याज चुकाने का डर रहता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ नाम की एक शानदार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, यूपी का कोई भी नागरिक जो कारोबार शुरू करना चाहता है, वह बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकता है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना का उद्देश्य
‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना’ शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 21 से 40 साल के युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का लक्ष्य राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्यमी (Entrepreneur) तैयार करना है। इसके तहत अगले 10 सालों में 10 लाख युवाओं को स्वरोज़गार (Self-employment) से जोड़ना है, जिसका मतलब है कि हर साल 1 लाख लोगों को स्वरोज़गार देने की योजना है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे करें आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन करना काफी आसान है, जिसके मुख्य स्टेप्स इस प्रकार हैं:
- सबसे पहले आपको MSME के पोर्टल msme.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इसके बाद, जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा आपके इस ऑनलाइन आवेदन की जाँच की जाएगी।
- जाँच पूरी होने पर, इस फॉर्म को बैंक के पास भेजा जाएगा।
- बैंक आपके आवेदन की जाँच करेगा और लोन को मंजूरी (Approve) देगा, जिसके बाद आपको लोन की राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
योजना के लिए पात्रता और शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आयु और शिक्षा: आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 8वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है।
- कौशल/ट्रेनिंग: आवेदक के पास विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP ट्रेनिंग स्कीम, यूपी कौशल विकास योजना, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित कौशल की डिग्री होनी चाहिए।
- वित्तीय लाभ: डिजिटल लेनदेन (Digital Transaction) करने पर हर लाभार्थी को प्रति लेनदेन ₹1 की दर से, अधिकतम ₹2000 प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
- लोन देने वाले बैंक: नेशनल बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक और आरबीआई द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएँ इस योजना के तहत लोन देने के लिए पात्र हैं।
- अपात्र बिज़नेस: गुटखा, शराब, कैरीबैग, तंबाकू उत्पाद जैसे बिज़नेस के लिए लोन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
₹5 लाख तक के लोन पर नहीं देना होगा ब्याज
₹5 लाख तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और न ही कोई गारंटी देनी होगी। यह लोन 4 साल में चुकाना होगा। हालांकि, लोन लेने से पहले, सामान्य वर्ग को 15%, OBC को 12.5%, और SC/ST/दिव्यांगों को 10% अंशदान (डिपॉजिट) जमा करना होगा। यदि आप 4 साल में यह लोन चुका देते हैं, तो आप ₹10 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं। इस ₹10 लाख लोन में, ₹7.5 लाख की राशि पर 3 साल तक 50% ब्याज अनुदान के रूप में दिया जाएगा, और यह राशि 3 साल में किस्तों में चुकानी होगी।
10 फीसदी मार्जिन मनी सरकार खुद देगी
यूपी सरकार की इस योजना की एक खास बात यह है कि आपके प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10 फीसदी मार्जिन मनी सरकार खुद देती है। यदि आप अपने बिज़नेस को दो साल तक सफलतापूर्वक चलाते हैं, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाएगी। इसका मतलब है कि आपको यह पैसा सरकार को वापस लौटाना नहीं पड़ेगा।









