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भारत में इन राज्यों के लोगों को नहीं भरना पड़ता है इनकम टैक्स, देखें पूरी लिस्ट

क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ के मूल निवासियों को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता? अपनी मेहनत की कमाई पर ज़ीरो टैक्स की छूट किसे मिलती है? यह एक बड़ा आर्थिक रहस्य है! अगर आप भी अपनी आय पर टैक्स बचाना चाहते हैं, तो देखिए कहीं आपका राज्य भी इस खास लिस्ट में तो नहीं? जानिए, भारत के उन खुशकिस्मत लोगों के बारे में जिन्हें यह बड़ी राहत मिली है।

By Pinki Negi

भारत में इन राज्यों के लोगों को नहीं भरना पड़ता है इनकम टैक्स, देखें पूरी लिस्ट
Tax Free State Of India

जैसा की आप जानते होंगे की भारत में अधिक आय वाले लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ के मूल निवासियों को अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता? यह बात सच है कि इस राज्य के निवासियों के लिए इनकम टैक्स जीरो है। आखिर इस राज्य को यह खास छूट क्यों मिली है, जानिए इसके पीछे का कारण।

टैक्स-फ्री राज्य बना सिक्किम

सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसे इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई है। यह विशेष सुविधा राज्य को संविधान के अनुच्छेद 371(F) के तहत प्राप्त है। जब 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तो केंद्र सरकार ने वादा किया था कि राज्य की अपनी पारंपरिक प्रशासनिक और टैक्स व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। इसी वादे को निभाने के लिए यह विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके कारण सिक्किम के मूल निवासी अपनी आय पर कोई आयकर नहीं चुकाते हैं।

सिक्किम में टैक्स छूट का नियम

इनकम टैक्स कानून की धारा 10(26AAA) के कारण सिक्किम के मूल निवासियों को टैक्स से पूरी छूट मिली हुई है। अगर आप सिक्किम के निवासी हैं और आपके पास वहाँ का सब्जेक्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको अपनी सैलरी, बिज़नेस से हुई कमाई, निवेश या शेयरों से मिलने वाले मुनाफे पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। यह विशेष प्रावधान वहाँ के निवासियों की आय को पूरी तरह टैक्स-फ्री रखता है।

इन लोगों को नहीं मिलता है फ्री टैक्स का लाभ

सिक्किम के सभी निवासियों को फ्री टैक्स का लाभ नहीं मिलता है। यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो 1961 के ‘सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन’ में दर्ज थे या जो उनके वंशज हैं—यानी, जो सिक्किम के मूल निवासी हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बाद में सिक्किम में आकर बसा है या काम करता है, लेकिन वह वहाँ का मूल निवासी नहीं है, तो उसे भारत के बाकी हिस्सों की तरह ही आयकर (Income Tax) चुकाना पड़ता है।

टैक्स छूट देने की असली वजह

सिक्किम को मिली हुई टैक्स छूट केवल एक आर्थिक फायदा नहीं है, बल्कि यह वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का एक तरीका भी है। यह विशेष प्रावधान इसलिए रखा गया था ताकि सिक्किम के लोगों की ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान बनी रहे। इस छूट से वहाँ के मूल निवासियों को न केवल आर्थिक राहत मिलती है, बल्कि यह उनके पारंपरिक और सामाजिक ढांचे को भी मजबूत बनाने में मदद करती है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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