
राजस्थान में 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने के बाद सिंगल बेंच के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. 8 सितंबर को भर्ती रद्द होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमे चयनित दरोगाओं की अपील को स्वीकार कर लिया. इस फैसले से उन दरोगाओं को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था. इससे पहले 28 अगस्त 2025 को सिंगल बेंच ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था.
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
इस मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और अन्य लोगों को नोटिस भेजकर उसने जवाब मांगा है. जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच में हुई सुनवाई के समय चयनित दरोगाओं ने अपनी दलीलें पेश कीं. वहीं असफल अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुना.
इस फैसले से चयनित उम्मीदवार काफी खुश हो गए, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट का आभार जताया. वहीं दूसरी ओर असफल अभ्यर्थी निराश हो गए. यनित दरोगाओं को भरोसा है कि अंतिम फैसला भी उनके पक्ष में ही आएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी.
859 पदों पर रद्द हुई भर्ती
राजस्थान में 859 पदों पर पेपर लीक और गड़बड़ी होने से भर्ती को रद्द कर दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच के फैसले से उन दरोगाओं को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें चुना गया था.