
जिले के विभिन्न गांवों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आशा सहयोगिनियों के खाली पदों पर भर्ती निकाली गई है। चिकित्सा विभाग ने इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से इसके लिए आवेदन मांगे हैं। सीएमएचओ डॉ. अशोक महरिया के अनुसार, अजीतगढ़, फतेहपुर, नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर सहित कई ब्लॉकों में यह नियुक्तियां की जाएंगी। जो भी महिलाएं इस सेवा से जुड़ना चाहती हैं, वे अपना आवेदन संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) कार्यालय में जमा करा सकती हैं।
आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और समय सीमा
अगर आप शहर के रहने वाले हैं, तो आपको अपना आवेदन पत्र बीसीएमओ (BCMO) कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं, अन्य ब्लॉकों के निवासियों को अपने आवेदन संबंधित ब्लॉक सीएमओ कार्यालय में देने होंगे। ध्यान रखें कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है और आप शाम 5 बजे तक ही अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
सीकर जिले में 99 पदों पर भर्ती
सीकर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में आशा सहयोगिनी के 99 खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस भर्ती के तहत सबसे अधिक 20 पद सीकर शहर के लिए तय किए गए हैं। इसके अलावा फतेहपुर में 13, खंडेला में 12, दांता में नौ और कूदन व श्रीमाधोपुर में आठ-आठ पदों सहित अन्य क्षेत्रों में भी भर्तियां की जाएंगी। यह उन महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने स्थानीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़कर काम करना चाहती हैं।
चाइनीज मांझे पर सख्त पाबंदी
चाइनीज मांझे से इंसानों और बेजुबान पक्षियों को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। पशुपालन विभाग ने सभी जिलों के लिए चेतावनी जारी की है कि मकर संक्रांति पर नायलॉन, सिंथेटिक या कांच की परत वाले धारदार मांझे का इस्तेमाल न किया जाए। प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजारों में सघन तलाशी लें और प्रतिबंधित मांझे का स्टॉक मिलने पर उसे तुरंत जब्त करें। इस कदम का उद्देश्य त्योहार के दौरान पशु-पक्षियों और आम लोगों की जान सुरक्षित रखना है।
नियमों का उल्लंघन करने वाले मांस विक्रेताओं पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पशु क्रूरता और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही, जो दुकानदार बार-बार नियमों को तोड़ते पाए जाएंगे, उनके लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिए जाएंगे।









