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6 नवंबर से शुरू होगा नया हेलमेट नियम, दोनों सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य, वरना लगेगा बड़ा जुर्माना

6 नवंबर से नया और सख़्त हेलमेट नियम लागू होने जा रहा है। अब बाइक पर सवार दोनों लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, अन्यथा बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। अपनी और पीछे बैठी सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह नया ट्रैफिक नियम क्या है और जुर्माने से कैसे बचें, जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।

By Pinki Negi

6 नवंबर से शुरू होगा नया हेलमेट नियम, दोनों सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य, वरना लगेगा बड़ा जुर्माना
New Helmet Rule

मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है: अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह नया और सख्त नियम 6 नवंबर 2025 से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। इस संबंध में सभी ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियम का पालन सख्ती से कराने के लिए, यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के चालक या पीछे बैठे व्यक्ति को बिना चालान किए छोड़ता है, तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी।

सरकार ने क्यों जारी किया नया नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (PTRI) के आँकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में कुल 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों की जान गई। इन मृतकों में से 53.8% मौतें दोपहिया वाहन चालकों की थीं, और दुख की बात यह है कि इनमें से 82% चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन चालकों ने अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट पहना होता, तो हज़ारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

4 साल से ऊपर वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य

प्रदेश भर में 23 अक्टूबर से 15 दिनों का यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों और हेलमेट के महत्व को समझाना है। इस अभियान के बाद 6 नवंबर से यह नियम कड़ाई से लागू किया जाएगा। नए नियम के तहत, अब 4 साल से अधिक उम्र के सभी दोपहिया वाहन चालकों और सवारों (पुरुष, महिलाएँ और बच्चे) को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, हालाँकि इसमें सिख समुदाय के लोगों को छूट दी गई है।

यातायात नियम तोड़ने पर पुलिस करेगी सख्त करवाई

यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए, PTRI एडीजी मोहम्मद शाहिद अब्बास के निर्देश पर पुलिस सख्त हो गई है। अब हर चेकिंग पॉइंट पर पर्याप्त स्टॉपर और कैमरे लगाए जाएंगे, और हर कार्रवाई को बॉडी वॉर्न और वेब कैमरे से रिकॉर्ड किया जाएगा। चालान केवल पीओएस (POS) मशीन से ही काटे जाएंगे। यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को बिना चालान के जाने देता है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों की जानकारी परिवहन विभाग को भेजी जाएगी, जिसके बाद उनके लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।

Ola/Uber/Rapido के लिए नया हेलमेट नियम

भोपाल में अब ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido) जैसी सभी बाइक टैक्सी सेवाओं पर भी सख्ती से हेलमेट नियम लागू होगा। भोपाल टैक्सी यूनियन के अनुसार, शहर में इन प्लेटफॉर्म से करीब 4000 बाइक राइडर जुड़े हैं। अब पुलिस ड्राइवर और सवारी (यात्री) दोनों के हेलमेट की जाँच करेगी। इसलिए, यदि आप राइड शेयरिंग सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अपना हेलमेट साथ रखना ज़रूरी होगा, अन्यथा ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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