
मध्य प्रदेश में 26 नवंबर से बिना बीमा (Insurance) वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान शुरू होने जा रहा है, जो लगातार 15 दिनों तक चलेगा। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी अब यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। यानी 26 नवंबर से, बिना हेलमेट और बिना वाहन बीमा वाले चालकों पर सख्ती से चालानी कार्रवाई की जाएगी।
लगेगा ₹1000 से लेकर ₹5000 तक का चालान
पीटीआरआई (PTRI) द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर चलने वाले हर वाहन का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। बिना वैध बीमा के वाहन चलाने या चलवाने पर मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। यह जुर्माना दोपहिया वाहन पर ₹1000, हल्के वाहनों पर ₹3000 और भारी या मध्यम वाहनों पर ₹5000 तक हो सकता है।
सड़क सुरक्षा पर उच्च-स्तरीय बैठक
पीटीआरआई (PTRI) के डीआईजी टीके विद्यार्थी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में 26 नवंबर को प्रदेश के रोड सेफ्टी के अहम बिंदुओं पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पीटीआरआई के शीर्ष अधिकारी और सड़क निर्माण से जुड़े अन्य विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के मामलों की समीक्षा करना और आगे के लिए प्रभावी अभियान तैयार करना है।









