
हरियाणा सरकार ने नए साल पर किसानों, विशेषकर अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए एक बड़ी राहत योजना शुरू की है। खेती की बढ़ती लागत और महंगे कृषि यंत्रों की समस्या को देखते हुए सरकार ने ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026 के तहत नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और गरीब किसानों को आधुनिक मशीनों से जोड़ना है ताकि वे किराए के ट्रैक्टर पर निर्भर रहने के बजाय खुद का ट्रैक्टर ले सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें। यह कदम उन किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो भारी कीमत के कारण अब तक ट्रैक्टर खरीदने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाए थे।
₹3 लाख की मदद से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर, जानें योजना के फायदे
हरियाणा सरकार की इस पहल का लक्ष्य अनुसूचित जाति के किसानों को खेती के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ नीचे दिए गए हैं:
- बड़ी सब्सिडी: सरकार 45 हॉर्सपावर (HP) या उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम ₹3,00,000 तक की आर्थिक सहायता दे रही है।
- आत्मनिर्भर खेती: खुद का ट्रैक्टर होने से किसान समय पर बुवाई और जुताई कर सकेंगे, जिससे उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- समय और श्रम की बचत: आधुनिक ट्रैक्टर के इस्तेमाल से खेती के कठिन काम कम समय और कम मेहनत में पूरे हो जाते हैं।
- अतिरिक्त कमाई का जरिया: किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग अपनी फसल को सीधे मंडी तक पहुँचाने के लिए कर सकते हैं, जिससे परिवहन का खर्च बचेगा और मुनाफा बढ़ेगा।
- पैदावार में सुधार: आधुनिक मशीनरी के उपयोग से फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में बढ़ोतरी होती है।
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी 2026
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए समय बहुत कम बचा है। इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 तय की गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी किसान का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यदि आप भी ₹3 लाख की सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो बिना देरी किए अपने सभी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें। याद रखें, 15 जनवरी के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा, इसलिए अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अभी अप्लाई करना ही समझदारी है।
ट्रैक्टर सब्सिडी 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन
हरियाणा के किसान भाई अब घर बैठे ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- स्टेप 1: पोर्टल रजिस्ट्रेशन – सबसे पहले किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
- स्टेप 2: आधिकारिक वेबसाइट – इसके बाद हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाएं।
- स्टेप 3: योजना का चयन – होमपेज पर दिए गए ‘टैक्टर सब्सिडी योजना 2026’ वाले लिंक या ऑप्शन पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: विवरण भरें – खुले हुए आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी (जैसे नाम, बैंक खाता, मोबाइल नंबर) ध्यानपूर्वक भरें।
- स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड – अपने जरूरी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, SC सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक) स्कैन करके अपलोड करें।
- स्टेप 6: सत्यापन और सबमिट – अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए आधार वेरिफिकेशन करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
आवेदन से पहले जान लें ये 4 जरूरी शर्तें
हरियाणा सरकार की ₹3 लाख की ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इन नियमों को पूरा करते हैं:
- हरियाणा का निवासी: आवेदक किसान के पास हरियाणा राज्य का डोमिसाइल (स्थायी निवासी प्रमाणपत्र) होना अनिवार्य है।
- वर्ग की शर्त: यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए है, इसलिए वैध जाति प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
- जमीन का स्वामित्व: किसान के नाम पर अपनी कृषि भूमि (खेती योग्य जमीन) होनी चाहिए, जिसका विवरण ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर दर्ज हो।
- 5 साल का नियम: आवेदक ने पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार की किसी भी अन्य ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो।









