
यदि आप दिल्ली के नागरिक है और आपका कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो उसे 13 सितंबर तक जमा कर लें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मिलकर लोक अदालत लगा रहे हैं. यह लोक अदालत दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेंगे.
6 सितंबर को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि जिन लोगों का अभी तक कोई पुराना पेंडिंग चालान है तो वह उसे जल्द से जल्द जमा कर लें. यह उन लोगों के लिए अच्छा मौका है. आपको बता दे कि यह लोक अदालत पाटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, तीस हजारी, द्वारका, साकेत और रोहिणी कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी.
पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड करें चालान
यदि आप अपना चालान या नोटिस डाउनलोड करना चाहते है, तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर कर सकते है. ये सुविधा सुबह 10 बजे( सोमवार ) से शुरू होगी. हर दिन लगभग 60,000 चालान डाउनलोड हो सकते हैं और 13 सितंबर तक कुल 1,80,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं. चालान का निपटारा करने के लिए लोक अदालत में चालान की कॉपी, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और मालिक की आईडी साथ ले जाएं.
National Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/Notices to be held on 13th September, 2025 (Saturday) at all Court Complexes, Delhi from 10 am to 4 pm.
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 6, 2025
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/dA4Y2NX57J
पुलिस ने जुटाए करोड़ों रुपए
दिल्ली पुलिस और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने मिलकर 10 मई को लोक अदालत का आयोजन किया था. जिसमे लोक अदालत में 1,53,437 चालान निपटाए गए थे, जिनकी कुल कीमत 405.02 करोड़ रुपए थी. वहीं ट्रैफिक चालानों से 1.7 करोड़ रुपए का निपटारा किया गया. इस अभियान को शुरू करने का लक्ष्य लोगों को ट्रैफिक चालान पर छूट देकर उन्हें कोर्ट से झुटकारा देना.