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School Admission Rule: 5 साल के बच्चे को क्लास-1 में एडमिशन? उम्र का नियम बदला, अभिभावक तुरंत जानें

स्कूल एडमिशन का नया नियम लागू! क्या आपका 5 साल का बच्चा क्लास-1 में दाखिले के लिए योग्य है? दिल्ली में उम्र सीमा का नियम बदल गया है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ेगा। सभी अभिभावक नए नियमों की पूरी जानकारी और छूट के प्रावधान को जानने के लिए तुरंत पढ़ें!

By Pinki Negi

School Admission Rule: 5 साल के बच्चे को क्लास-1 में एडमिशन? उम्र का नियम बदला, अभिभावक तुरंत जानें
School Admission Rule

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास-1 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन दिल्ली शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर 4 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन चल रहे हैं। इस बार अभिभावकों को उम्र सीमा पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से दाखिले के लिए उम्र का नया नियम लागू होगा। उदाहरण के लिए, अब अगर आपका बच्चा 5 साल का है, तो उसे पहली कक्षा में सीधा दाखिला नहीं मिल पाएगा, जैसा कि पहले होता था।

नए एडमिशन नियम की सूचना

उम्र सीमा का यह नया नियम दिल्ली के सभी स्कूलों पर लागू होगा, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने यह जानकारी अक्टूबर में ही दे दी थी। निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर 24 अक्टूबर 2025 को जारी सर्कुलर में नर्सरी से लेकर कक्षा 1 तक के दाखिले के लिए न्यूनतम (Minimum) और अधिकतम (Maximum) उम्र सीमा की पूरी जानकारी दी गई है।

NEP 2020 के तहत नई उम्र सीमा

दिल्ली के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से जो नई उम्र सीमा लागू की जा रही है, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत तय की गई है। इस नीति का उद्देश्य कक्षाओं के अनुसार बच्चों की उम्र को मानकीकृत (Standardize) करना है। अब हर क्लास के लिए एक निर्धारित आयु सीमा होगी, जिसका पालन करना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा।

क्लासआयु सीमा
नर्सरी (बालवाटिका 1/ प्री स्कूल 1)कम से कम 3 साल या इससे ऊपर और अधिकतम 4 साल तक
एलकेजी (बालवाटिका 2/ प्री स्कूल 2)न्यूनतम 4 साल या ऊपर और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक
यूकेजी (बालवाटिका 3/ प्री स्कूल 3)5 साल या इससे ऊपर और अधिकतम 6 साल तक
क्लास 16 साल+ से लेकर 7 साल तक

स्कूलों में दाखिले के लिए बताई गई उम्र सीमा की गणना एडमिशन वाले साल में 31 मार्च तक की जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 2026-27 सत्र में दाखिला ले रहे हैं, तो बच्चे की उम्र की गिनती 31 मार्च 2026 की तारीख तक की जाएगी। यह नियम इसलिए है क्योंकि दाखिला उसी साल (2026) में हो रहा है।

स्कूल एडमिशन की उम्र सीमा में छूट का नियम

दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Education Directorate) के सर्कुलर के अनुसार, एडमिशन की तय उम्र सीमा में छूट का प्रावधान रखा गया है। नर्सरी से लेकर क्लास-1 तक के दाखिलों में, स्कूल हेड (Principal) को यह अधिकार दिया गया है कि वे विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों उम्र सीमाओं में अधिकतम 1 महीने तक की छूट दे सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह नया नियम इस सत्र (2026-27) की प्रवेश प्रक्रिया से पहली बार लागू किया जा रहा है, जबकि इससे पहले पुराने नियम ही लागू थे।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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