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DM ने पकड़ी पेट्रोल पंपों की गड़बड़ी! अब नहीं चलेगी मनमानी, प्रशासन ने जारी किया सख्त आदेश

सिवान के पेट्रोल पंपों पर अब मनमानी का खेल खत्म! शौचालय में ताला और हवा मशीन खराब होने के बहानों पर डीएम का कड़ा वार। मुफ्त सुविधाओं के नाम पर वसूली की तो लाइसेंस होगा रद्द। अपनी जेब और अधिकार बचाने के लिए प्रशासन का यह नया आदेश जरूर जानें।

By Pinki Negi

DM ने पकड़ी पेट्रोल पंपों की गड़बड़ी! अब नहीं चलेगी मनमानी, प्रशासन ने जारी किया सख्त आदेश
DM ने पकड़ी पेट्रोल पंपों की गड़बड़ी

बिहार के सिवान जिले में अब पेट्रोल पंप संचालक नियमों की अनदेखी नहीं कर पाएंगे। जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पंपों पर दी जाने वाली सुविधाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारें।

नियमों के अनुसार, हर पेट्रोल पंप पर महिलाओं और पुरुषों के लिए साफ शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी और गाड़ियों में मुफ्त हवा भरने जैसी जरूरी सुविधाएं अनिवार्य हैं। अक्सर पंप संचालक इन सुविधाओं को बंद रखते हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। अब प्रशासन की पैनी नजर इन व्यवस्थाओं पर रहेगी और गाइडलाइन का पालन न करने वाले पंपों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सिवान के पेट्रोल पंपों पर अब मनमानी खत्म

सिवान के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने पेट्रोल पंप संचालकों की मनमानी रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। अक्सर देखा जाता है कि पंपों पर शौचालय में ताला लटका रहता है और हवा भरने वाली मशीनें ‘खराब’ बता दी जाती हैं।

अब डीएम ने पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जैसे कानूनों का हवाला देते हुए सख्त आदेश जारी किया है कि हर पंप पर मुफ्त हवा, साफ शौचालय और पीने का पानी देना अनिवार्य है। यह सुविधाएं सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता (गैर-ग्राहक) के लिए भी निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर अब जिला प्रशासन सीधे कानूनी कार्रवाई करेगा।

नियमों की अनदेखी पर संचालकों की खैर नहीं

पेट्रोल पंपों के लिए जारी नए सख्त निर्देशों के अनुसार, वाहनों के टायरों में मुफ्त हवा उपलब्ध कराना अब अनिवार्य है। पंप संचालक इसके लिए किसी भी व्यक्ति से सीधे या घुमा-फिराकर कोई पैसा नहीं वसूल सकते। इतना ही नहीं, ‘हवा की मशीन खराब है’ जैसे बहानों को रोकने के लिए मशीन को हमेशा चालू और अच्छी स्थिति में रखना होगा।

साथ ही, पेट्रोल पंप परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था भी जरूरी है। खास बात यह है कि ये सुविधाएं केवल पेट्रोल डलवाने वाले ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता (गैर-ग्राहक) के लिए भी पूरी तरह निःशुल्क होंगी।

सुविधाएं नहीं दीं तो रद्द होगा लाइसेंस, शिकायत के लिए नंबर जारी

सिवान जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब ग्रामीण हो या शहरी, किसी भी पेट्रोल पंप पर ग्राहकों से सुविधाओं के नाम पर वसूली नहीं चलेगी। अक्सर देखा जाता है कि पंप संचालक बाहर पंचर बनाने वालों को बैठा देते हैं जो हवा भरने का पैसा लेते हैं, लेकिन अब इसे ‘अनुचित व्यापार’ माना जाएगा।

हर पंप पर पीने का साफ पानी, शौचालय और मुफ्त हवा की जानकारी वाला बड़ा साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले पंपों का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। डीएम ने अधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं और आम जनता के लिए शिकायत नंबर 6287891651 भी जारी किया है।

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Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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