
बिहार सरकार ने महिलाओं को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी है। इस योजना का संचालन करने के लिए 5000 करोड़ रूपये का बजट तय हुआ है, ताकि महिलाएं आपने नया काम शुरू कर पाएं और इनकी आय में वृद्धि हो सके। यह पैसा सीधे महिला के बैंक अकाउंट में भेजा जायेगा।
अलग -अलग चरणों में दी जाएगी आर्थिक मदद
आपको बता दे की बिहार की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रूपये की धनराशि दी जाएगी, ताकि वह जरुरी सामना खरीद सकें। इसके बाद उनके व्यवसाय की वृद्धि के अनुसार उन्हें 15,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इस लोन पर 12% ब्याज लगेगा, जिसे चुकाने के लिए 1 से 3 साल का समय मिलेगा। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देस्य महिलाओं को आर्थिक मदद के साथ -साथ आत्मनिर्भर भी बनाना है।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगी पहली क़िस्त
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ ग्रामीण और 4.66 लाख शहरी महिलाओं ने आवेदन किया है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिल पाएगा जो जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। राज्य में अभी 10.81 लाख से ज्यादा जीविका समूह हैं, जिनसे 1.34 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये समूह महिलाओं को खेती, हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई, और छोटे-मोटे व्यापार जैसे कामों में आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में ऐसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव के संगठन में जाकर फॉर्म जमा करना होगा। जो महिलाएं ‘जीविका स्वयं सहायता समूह’ से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले इस समूह में जुड़ने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही पति/पत्नी दोनों में से कोई सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।