
मुजफ्फरपुर जिले की कुल 432 पंचायतों में सरकारी राशन की नई दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएँगे। इसके लिए एसडीओ पूर्वी और एसडीओ पश्चिमी (श्रेयाश्री) ने बहुत ही कम समय की सूचना जारी की है। विभाग के सचिव की मंजूरी के बाद, पूर्वी अनुमंडल में 253 और पश्चिमी अनुमंडल की पंचायतों और वार्डों में 179 दुकानों का आवंटन होगा। इसके लिए किस वर्ग को कितनी दुकानें मिलेंगी यह भी जारी किया जायेगा। उम्मीदवार लोग 4 अक्टूबर से 4 नवंबर तक स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
4 नवंबर तक जमा करें अपना आवेदन
इस प्रक्रिया के लिए आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 4 नवंबर 2025 है। इसके बाद कोई आवेदन नहीं लिए जायेंगे। सरकारी निर्देश के मुताबिक, महिलाओं को नियमों के तहत 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी 4 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। ध्यान रखे मुखिया, विधायक, सांसद या नगर निकायों के चुने हुए सदस्य अपने कार्यकाल के समय इस दुकान का लाइसेंस नहीं ले सकते हैं।
आवेदन मिलने के बाद अधिकारियों के द्वारा जाँच की जाएगी और एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार करके आगे की चयन समिति को भेजा जायेगा। इस लिस्ट को फिर एसडीओ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जायेगा।
नई दुकानें खोलने के लिए दिए जायेंगे लाइसेंस
जिले में जन वितरण सिस्टम की नई दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएँगे। पूर्वी अनुमंडल के तहत मीनापुर, औराई, कटरा, गायघाट, बंदरा, मुरौल, सकरा, मुशहरी, बोचहां प्रखंडों और शहरी क्षेत्र के कई वार्डों (वार्ड संख्या 1, 2, 5 से 7, 9, 12, 15 से 21, 23, 25, 27 से 37, 40 से 43, 45 से 49) में कुल 253 दुकानों के लिए लाइसेंस जारी होंगे। इसी तरह, पश्चिमी अनुमंडल के तहत साहेबगंज, मोतीपुर, पारू, सरैया, कांटी, मड़वन, कुढ़नी प्रखंडों (जिनमें साहेबगंज, मोतीपुर और कांटी नगर परिषद के कुछ वार्ड भी शामिल हैं) में 179 JVP दुकानों के लिए लाइसेंस दिए जाएँगे।