Tags

शादी करते ही मिलेंगे ₹2.5 लाख! लोगों को पता ही नहीं है ये सरकारी स्कीम, तुरंत करें अप्लाई

क्या आप जानते हैं कि अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार आपको ₹2.5 लाख की वित्तीय सहायता देती है? यह सरकारी स्कीम लोगों को पता ही नहीं है! बिना देर किए इस डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन योजना के लिए आवेदन करें। जानिए, सांसद/विधायक की सिफारिश और जरूरी दस्तावेज़ों के साथ अप्लाई करने का आसान तरीका और इसका लाभ उठाएँ!

By Pinki Negi

शादी करते ही मिलेंगे ₹2.5 लाख! लोगों को पता ही नहीं है ये सरकारी स्कीम, तुरंत करें अप्लाई
सरकारी स्कीम

भारत में हर साल लाखों शादियाँ होती हैं, जिनके लिए महीनों पहले बुकिंग शुरू हो जाती है। आजकल एक साधारण शादी में भी 10 से 15 लाख रुपये तक खर्च हो जाते हैं, जिसके चलते कई लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी योजना के तहत, शादी करने वाले युगल (Couples) ₹2.5 लाख प्राप्त कर सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि यह योजना किन कपल्स के लिए है और इसका लाभ उठाने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी होंगी।

विवाह के लिए ₹2.5 लाख कैसे प्राप्त करें ?

भारत में हर साल लाखों शादियाँ होती हैं, जिनमें आजकल ₹10 से ₹15 लाख तक का खर्च आना आम बात हो गई है, जिसके कारण कई लोग कर्ज लेते हैं। अच्छी खबर यह है कि एक सरकारी योजना के तहत, विवाह करने वाले जोड़ों (कपल्स) को ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता मिल सकती है। आज हम आपको यह जानकारी देंगे कि यह योजना किन युगल (Couples) के लिए है और इस सरकारी लाभ को पाने के लिए उन्हें कौन सी ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

अंतरजातीय विवाह पर ₹2.5 लाख की सरकारी मदद के लिए शर्ते

‘डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज’ योजना का लाभ लेने के लिए, शादी करने वाले जोड़ों में से एक पार्टनर का दलित समुदाय से होना अनिवार्य है। यह विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, और यह सहायता केवल पहली शादी पर ही मिलती है।

आवेदन शादी के एक साल के अंदर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना ज़रूरी है। इस योजना के तहत मिलने वाले ₹2.5 लाख में से ₹1.5 लाख सीधे कपल के जॉइंट बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं, जबकि बाकी ₹1 लाख तीन साल के लिए एफडी (FD) में जमा किए जाते हैं, जो बाद में ब्याज सहित कपल को मिल जाते हैं। यदि कपल को पहले से कोई सरकारी सहायता मिली है, तो वह राशि ₹2.5 लाख में से घटा दी जाती है।

अंतरजातीय विवाह योजना के लिए ऐसे करें आवेदन

यदि आप अंतरजातीय (इंटर कास्ट) विवाह करते हैं, तो आप डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, आपको अपने सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ अपना आवेदन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा। आप जिला प्रशासन या राज्य सरकार के माध्यम से भी आवेदन भेज सकते हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज सर्टिफिकेट, दलित पार्टनर का जाति प्रमाण पत्र, पहली शादी का प्रमाण, कानूनी विवाह का हलफनामा, आय प्रमाण पत्र और जॉइंट बैंक अकाउंट की डिटेल्स होना ज़रूरी है। योजना की पूरी जानकारी ambedkarfoundation.nic.in पर उपलब्ध है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें