Tags

5 दिसंबर तक करवाना होगा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, नहीं तो खत्म हो जाएगा वक्फ का दर्जा

वक्फ संपत्तियों के मालिकों के लिए जरूरी खबर! 5 दिसंबर तक 'उम्मीद पोर्टल' पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, वरना संपत्ति से 'वक्फ का दर्जा' खत्म हो सकता है। समय सीमा नजदीक है, इसलिए तुरंत अपनी संपत्ति का पंजीकरण करवाएँ और कानूनी कार्रवाई से बचें।

By Pinki Negi

5 दिसंबर तक करवाना होगा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, नहीं तो खत्म हो जाएगा वक्फ का दर्जा
वक्फ संपत्ति

वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच, मुस्लिम संगठनों ने देश भर में अपनी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने का काम तेज़ कर दिया है। इसके लिए, उन्होंने राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक हेल्पलाइन डेस्क बनाई हैं, ताकि अगले डेढ़ महीने में 15 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ‘उम्मीद’ पोर्टल पर किया जा सके। हालाँकि, तकनीकी और ज़मीनी समस्याओं के कारण यह काम धीमा है और संगठनों को लगता है कि तय समय में रजिस्ट्रेशन पूरा होना मुश्किल है। अभी तक केवल कुछ हज़ार संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है।

वक्फ की संपत्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

वक्फ की संपत्तियों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिस पर इस महीने के आखिर में सुनवाई होनी है। नए कानून के तहत, देशभर की सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) 5 दिसंबर तक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के ‘उम्मीद’ पोर्टल पर करना ज़रूरी है। अगर यह काम तय समय पर नहीं हुआ, तो उन संपत्तियों का ‘वक्फ का दर्जा’ खत्म किया जा सकता है।

कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी रखने का दिया आदेश

वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन को लेकर मुस्लिम संगठनों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, पर कोर्ट ने पिछले महीने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात-ए-इस्लामी हिंद और जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठनों ने रजिस्ट्रेशन के लिए तेजी दिखाई है। वे देशभर में हेल्प डेस्क बना रहे हैं, जहाँ कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञ वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत कम समय बचा है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने दक्षिणी दिल्ली में ऐसे ही एक हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया।

16 नवंबर को रामलीला मैदान में बड़ी रैली की तैयारी

वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्याओं के कारण, बोर्ड ने देशभर में ऐसे केंद्र बनाने की ज़रूरत बताई है, जहाँ आसानी से रजिस्ट्रेशन हो सके। हालांकि, बोर्ड ने साफ किया है कि रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होने से वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ उनका विरोध बंद नहीं होगा, यह जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस कानून के विरोध में 16 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की योजना बनाई है। साथ ही, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए बोर्ड देशभर में एक हज़ार से ज्यादा हेल्प डेस्क भी बनाने की तैयारी में है।

दोबारा करवाना होगा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास के अनुसार, नए नियम के तहत अब सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ‘उम्मीद पोर्टल’ पर दोबारा करवाना होगा। जमात-ए-इस्लामी हिंद के हेल्प डेस्क के कोऑर्डिनेटर इनाम-उर-रहमान खान ने बताया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ‘वक्फ बाई यूजर’ (उपयोग के आधार पर वक्फ) को फिलहाल सही माना है, लेकिन उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें