Tags

SIR Form Rules: SIR फॉर्म में महिलाएं किसका नाम लिखें—पति का या पिता का? चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश जानें

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची का घर-घर गणना प्रपत्र भरने का अभियान जारी है। शादीशुदा महिलाओं को फॉर्म में पिता का नाम अभिभावक कॉलम में और पति का नाम इसके अलग कॉलम में भरना है। पुराने 2002-03 के SIR से जुड़े विवरण भी देना अनिवार्य है। सही फॉर्म भरने से आपकी वोटर लिस्ट सुरक्षित रहेगी।

By Pinki Negi

SIR (Special Intensive Revision) के तहत देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इस दौरान बीएलओ (Booth Level Officer) हर घर पहुंच रहे हैं और गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में लोगों को कई बातों को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है, खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गणना प्रपत्र में “अभिभावक” या “पिता का नाम” वाले कॉलम में शादीशुदा महिलाएं किसका नाम लिखें पति का या पिता का? चलिए, इस बारे में चुनाव आयोग के निर्देशों को समझते हैं और आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए।

गणना प्रपत्र भरते समय क्या ध्यान रखें?

SIR के तहत जो गणना प्रपत्र आपके घर पर बीएलओ द्वारा दिया जा रहा है, उसमें कई जानकारियां भरनी होती हैं। इसमें आपका नाम, एपिक नंबर, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अभिभावक का नाम शामिल है। इसके अलावा, एक अलग कॉलम में पति का नाम और उनका एपिक नंबर भी लिखना होता है। यहां बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आता कि अभिभावक के कॉलम में किसका नाम लिखें। चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि शादीशुदा महिलाएं भी अभिभावक के कॉलम में अपने पिता का नाम लिखें। यह नियम उनकी शादी के बाद भी लागू होता है। इसके बाद अलग से पति का नाम और उनका एपिक नंबर लिखना होता है। यानी, दोनों जानकारियां अलग-अलग कॉलम में भरनी हैं।

शादीशुदा महिलाओं के लिए अभिभावक का नाम कैसे भरें?

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, शादीशुदा महिलाएं अभिभावक के कॉलम में अपने पिता का नाम लिखें। इसके बाद उसके नीचे पिता का एपिक नंबर और मां का नाम व उनका एपिक नंबर भरें। इसके बाद अलग से पति का नाम और उनका एपिक नंबर लिखें। यह नियम इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग को आपकी पारिवारिक पहचान और वोटर लिस्ट में आपकी जानकारी को सही तरीके से लिंक करना है। शादी के बाद भी आपका अभिभावक पिता ही माना जाता है, इसलिए उनका नाम लिखना जरूरी है। अगर आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या चुनाव आयोग की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

पिछले SIR की जानकारी कैसे भरें?

गणना प्रपत्र में एक अलग सेक्शन है जहां आपको पिछले SIR (2002-2003) की वोटर लिस्ट में अपने नाम की जानकारी भरनी होती है। अगर आपका नाम उस समय की लिस्ट में है, तो अपना नाम, एपिक नंबर, संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा केंद्र, सीरियल नंबर और पार्ट नंबर भरें। अगर आपका नाम उस समय की लिस्ट में नहीं है, तो अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का विवरण भरें। इसमें विधानसभा केंद्र संख्या, सीरियल नंबर और पार्ट नंबर लिखना जरूरी है। इसके साथ ही जिसका भी विवरण लिखा जा रहा है, उसकी प्रति फॉर्म के साथ अटैच करें। इसके बाद अपना हस्ताक्षर करके फॉर्म बीएलओ को वापस कर दें।

अगर पिछले SIR में नाम नहीं है, तो क्या करें?

अगर आपका नाम 2003 की SIR की लिस्ट में नहीं है, लेकिन वर्तमान सूची में है, तो भी आपको गणना प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर करके बीएलओ को जमा करना है। इसके बाद आपकी मैपिंग आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी के नाम से होगी। अगर आपकी मैपिंग नहीं होती है, तो नौ दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद आपको पहचान पत्र (आइडी) देने की नोटिस मिलेगी। नोटिस मिलने के बाद आपको चुनाव आयोग की ओर से बताए गए 11 आइडी के साथ पेश होना होगा और उसका सत्यापन किया जाएगा।

बीएलओ के संपर्क में रहें

गणना प्रपत्र के पहले पैराग्राफ में बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होता है। अगर आपको किसी भी जानकारी को लेकर कोई सवाल है, तो आप इस नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, चुनाव आयोग की ओर से भी हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है, जहां आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी सही जानकारी भरना बहुत जरूरी है, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे और आप अपने वोट का अधिकार आसानी से इस्तेमाल कर सकें।

इस तरह, SIR के दौरान गणना प्रपत्र भरते समय शादीशुदा महिलाओं को अपने पिता का नाम अभिभावक के कॉलम में लिखना है, जबकि पति का नाम अलग से भरना है। इससे आपकी जानकारी सही तरीके से लिंक होगी और आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहेगा। अगर आपको कोई भी सवाल है, तो बीएलओ या चुनाव आयोग की हेल्पलाइन से संपर्क करें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें