
चुनाव आयोग के नए निर्देशानुसार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के लिए अब मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के साथ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का लिंक होना आवश्यक है।
आयोग ने साफ़ कहा है कि यदि यह जानकारी जुड़ी नहीं होगी, तो ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, आवेदक को सबसे पहले अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद सत्यापन के लिए उस पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा।
बीएलओ (BLO) के लिए नया निर्देश
चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची गणना प्रपत्र को घर-घर जाकर सही तरीके से वितरित करें। आयोग ने सख्ती से कहा है कि जो बीएलओ इस काम को ठीक से नहीं करेंगे, यानी प्रपत्र को कहीं भी बांट देंगे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हाल ही में बंगाल में कुछ बीएलओ को सड़कों पर या तृणमूल पार्टी कार्यालयों और नेताओं के घरों से ये फॉर्म बांटते हुए पाया गया था।








