
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक विवाह योजना (UP Samuhik Vivah Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जिन माता-पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वह अपनी बेटी की शादी धूम-धाम से कर सकते है। सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर माता-पिता को उनकी बेटी की शादी भव्य तरीके से करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता (Financial Aid) प्रदान कर रही है।
बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 1 लाख रूपये
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है, जिसमें सरकार ₹1 लाख की आर्थिक मदद देती है। यह योजना कुछ खास पात्रता शर्तों के साथ चलाई जाती है। आगे हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस सामूहिक विवाह योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है।
अलग -अलग किस्तों में मिलेगी वित्तीय राशि
उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार अब ₹1 लाख का अनुदान (Grant) दे रही है, जिसे पहले ₹51,000 से बढ़ाया गया है। इस राशि में से, ₹60,000 सीधे लड़की के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसके अलावा, नवविवाहित जोड़े को कपड़े, गहने और ज़रूरी सामान खरीदने के लिए ₹25,000 और शादी के आयोजन के खर्चों के लिए ₹15,000 दिए जाते हैं।
केवल इन बेटियों को मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के लिए कुछ शर्तें तय की हैं, जिसके तहत सभी वर्गों की बेटियों को लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के परिवार की सालाना आय (Annual Income) ₹3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले यह सीमा ₹2 लाख थी, जिसे योगी सरकार ने हाल ही में बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया है ताकि ज़्यादा परिवार इस योजना का फायदा उठा सकें।
सामूहिक विवाह योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
इस योजना में आवेदन करने के लिए, आप आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद, ज़रूरी कागज़ातों (Documents) के साथ इसे अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, या ज़िला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करवा दें।








