
हाल ही में एक टोल प्लाजा पर एक सैनिक और टोलकर्मियों के बीच टोल टैक्स को लेकर झगड़ा हो गया. जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा गए है कि क्या सैनिकों को टोल से छूट मिलती है. इसके अलावा सोशल मीडिया में यह भी कहा जा रहा है की अगर 10 सेकंड से ज्यादा की देरी हो तो बिना टोल दिए जा सकते हैं. टोल टैक्स के अनुसार जो गाड़ियां इंटरस्टेट एक्सप्रेसवे और नेशनल या स्टेट हाईवे का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता है. यह टैक्स गाड़ियों के आकार पर निर्भर करना है.
NHAI के नियमों के अनुसार
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की जिम्मेदारी होती है कि वह भारत में टोल टैक्स के नियम और सिस्टम को संभालें. टोल टैक्स जमा करने के लिए कुछ नियम बनाएं गए है. इन नियमों के अंतर्गत यह तय किया जाता है कि किसे टोल टैक्स में छूट मिलेगी, टोल की वैधता कितनी होगी और हाईवे या एक्सप्रेसवे के लिए रोड टैक्स कितना होगा.
सेना के लिए टोल टैक्स के नियम
सेना एवं वायु सेना अधिनियम, 1901 के अनुसार, सेना के जवानों को टोल टैक्स नहीं देना होता है. यह नियम उस समय लागू होता है जब वह सरकारी गाड़ी में यात्रा कर रहा हो या सेना के साथ कहीं जा रहा हो. टोल प्लाजा पर उन्हें अपना पहचान पत्र और ड्यूटी से जुड़े दस्तावेज़ दिखाने पड़ सकते हैं. उसके अलावा यदि सैनिक अपनी निजी गाड़ी में यात्रा कर रहा है या ड्यूटी पर नहीं है, तो ऐसे में उसे टोल टैक्स देना होगा.
क्या टू-व्हीलर को भी देना होगा टैक्स
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर दोपहिया वाहनों से भी टोल लिया जा रहा है. जिसके बाद NHAI ने अपना बयान देते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर दोपहिया वाहनों से कोई टोल नहीं लिया जाता है.
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाज़ा पर दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स लिया जा रहा है।#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 21, 2025
📢 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा संचालित देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों और… pic.twitter.com/jiAHzcAlxb
