
भारतीय रेलवे को देश की जीवनरेखा माना जाता है, जिस पर रोज़ाना करोड़ों लोग यात्रा के लिए निर्भर रहते हैं। इसी कारण रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कई नियम बनाता रहता है। ट्रेन का छूट जाना सबसे सामान्य लेकिन यात्रियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी वाली स्थिति होती है, और रेलवे इस तरह की आम समस्याओं को ध्यान में रखकर ही अपनी व्यवस्थाएँ निर्धारित करता है।
ट्रेन छूटने पर यात्रियों के मन में क्या आता है?
अगर आप प्लेटफॉर्म पर पहुँचें और आपकी ट्रेन छूट जाए, तो यह वाकई निराशाजनक होता है। ट्रेन छूटने के तुरंत बाद यात्रियों के मन में दो बड़े सवाल आते हैं: पहला यह कि क्या उन्हें टिकट का पैसा (रिफंड) वापस मिलेगा? और दूसरा, क्या वे उसी टिकट का इस्तेमाल करके किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं? ये दोनों ही सवाल हर उस यात्री के दिमाग में आते हैं, जिसकी ट्रेन छूट जाती है।
छूटी ट्रेन के टिकट पर यात्रा का नियम
कई बार लोग जल्दबाजी में गलत जानकारी के कारण कानूनी मुश्किल या जुर्माने में पड़ जाते हैं। अगर आप भी यह सोचते हैं कि आपकी छूटी हुई ट्रेन के टिकट पर आप किसी दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं, तो यह संभव नहीं है। भारतीय रेल के नियमों के अनुसार, आपका टिकट केवल उसी ट्रेन और यात्रा के लिए मान्य होता है जिसके लिए वह जारी किया गया है।
दूसरी ट्रेन में सफर के लिए ज़रूरी नियम
रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप अपनी निर्धारित ट्रेन के अलावा किसी दूसरी ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जनरल कोच का टिकट लेना अनिवार्य है। हालांकि, यह नियम ट्रेन की श्रेणी (कैटेगरी) पर भी निर्भर करता है। वंदे भारत, राजधानी, या सुपरफास्ट जैसी विशेष ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य (एप्लीकेबल) नहीं होता है, यानी इन ट्रेनों में आप सिर्फ जनरल टिकट लेकर सफर नहीं कर सकते हैं।
बिना रिज़र्वेशन यात्रा से बचें और TDR फाइल करें
यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की श्रेणी (कैटेगरी) ज़रूर जाँच लें। यदि आपके पास केवल जनरल टिकट है, तो आप केवल उन्हीं ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं जिनमें जनरल कोच लगे हों। यदि आप किसी और ट्रेन में बिना सही टिकट के पकड़े जाते हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है।
अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आपके पास रिज़र्व टिकट है, तो दूसरी ट्रेन पकड़ने का जोखिम न लें। इसके बजाय, आप टिकट कैंसिल करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। रिफंड के लिए, आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करके TDR (टिकट जमा रसीद) फाइल कर सकते हैं।
TDR फाइल करने के बाद रिफंड कैसे मिलता है?
टिकट रद्द करने के लिए आपको पहले टिकट के विकल्प (ऑप्शन) में जाना होगा और TDR (ट्रेन डिपॉजिट रसीद) फाइल करने का चुनाव करना होगा। कारण (रीजन) बताने के बाद TDR सबमिट हो जाता है और यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। TDR फाइल होते ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रेलवे के नियमों के अनुसार, आपका रिफंड सीधे उसी अकाउंट में भेजा जाता है जिससे आपने टिकट बुक किया था। यह रिफंड आमतौर पर 60 दिनों के भीतर आपको मिल जाता है।







