
जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उन्हें SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) फॉर्म भरना होता है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी या नाम कटने की कई शिकायतें आने के बाद, हमने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) से बात की। उन्होंने बताया कि सही जानकारी, खासकर 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी न होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, जबकि इसका समाधान ऑनलाइन मौजूद है। यहाँ हम आपको SIR फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका बता रहे हैं।
पुराना वोटर डेटा खोजने का आसान तरीका
पुराना वोटर डेटा जुटाना अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) बताते हैं कि यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है। उनके अनुसार, 2003 जैसी पुरानी वोटर लिस्ट का डेटा खोजने के लिए आपको चुनाव आयोग की राज्य-विशेष वेबसाइट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर जाना होगा।
पुराना वोटर डेटा ऐसे निकाले
- सबसे पहले अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- वेबसाइट पर ‘ओल्ड वोटर लिस्ट’ या ‘आर्काइव्ड रोल्स’ जैसा कोई सेक्शन या लिंक खोजें।
- दिए गए विकल्पों में से 2003 या 2004 का साल चुनें।
- अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और अपने पते से जुड़ा बूथ संख्या चुनें।
- इन विकल्पों को चुनने के बाद, संबंधित साल की वोटर लिस्ट की PDF डाउनलोड होगी।
- PDF में अपना नाम या माता-पिता का नाम खोजें और उसके सामने लिखा वोटर आईडी नंबर (EPIC No) नोट कर लें, जिसे आपको SIR फॉर्म में भरना होगा।
- अगर लिस्ट सीधे न मिले, तो आप पुराने पते से सर्च कर सकते हैं या बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) से संपर्क करके मदद मांग सकते हैं।
SIR फॉर्म जमा करने के बाद की प्रक्रिया
SIR फॉर्म और ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने के बाद, BLO (बूथ लेवल अधिकारी) द्वारा जाँच प्रक्रिया शुरू की जाती है। सबसे पहले, BLO आपके घर आकर या मौके पर जाकर आपके पते का सत्यापन करते हैं और आपके द्वारा जमा किए गए पुराने डेटा की जाँच करते हैं। कुछ खास मामलों में, आपको निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश होने के लिए भी बुलाया जा सकता है। सभी जाँच पूरी होने पर, निर्वाचन अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाना है या नहीं।
आवेदन के दो आसान तरीके
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या अपडेट करने के लिए दो तरीके उपलब्ध हैं।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आप BLO (बूथ लेवल अधिकारी) से गणना प्रपत्र प्राप्त करें। इसमें अपनी सभी जानकारी भरें, हस्ताक्षर करें और नई फोटो लगाकर इसे BLO को वापस सौंप दें।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आप मतदाता सेवा पोर्टल (voters.eci.gov.in) पर जाकर SERVICES टैब में Fill Enumeration Form पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं।
SIR फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
सही जानकारी न होने से होने वाली परेशानी से बचने के लिए SIR फॉर्म भरते समय कुछ दस्तावेज़ और विवरण ज़रूरी हैं। इसमें आपकी पहचान (नाम, पता, जन्मतिथि, आधार/मौजूदा वोटर आईडी नंबर) और परिवार की जानकारी (पिता/माता/पति का नाम और उनका वोटर आईडी नंबर) शामिल है। इसके अलावा, पते और आयु का सबूत (जैसे बिजली या पानी का बिल) देना अनिवार्य है। खास तौर पर, 2003 की वोटर लिस्ट का डेटा (आपका या आपके माता-पिता का वोटर आईडी नंबर) यह साबित करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस पते पर 2003 से रह रहे हैं और वहाँ के वोटर बनने के पात्र हैं।









