
केंद्र सरकार द्वारा संचालित ‘नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम’ (NFBS) संकट की घड़ी में गरीब परिवारों को संबल प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जहाँ केवल एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो और किसी कारणवश उसकी असमय मृत्यु हो जाए। ऐसी दुखद स्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से सरकार की ओर से ₹30,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। इस राशि का मुख्य लक्ष्य परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत पहुँचाना है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
कौन से परिवार ले सकते हैं ₹30,000 की मदद
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। योजना के नियमों के अनुसार, परिवार के जिस मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हुई है, उसकी उम्र मौत के समय 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि मुखिया की आयु इस निर्धारित सीमा (18 से 60 साल) के भीतर है, तभी उसका परिवार इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र माना जाता है। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ उन परिवारों को मिले जिन्होंने अपने कामकाजी उम्र के सदस्य को खोया है।
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है जो निर्धारित आय सीमा के भीतर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार, यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से है, तो उसके पूरे परिवार की सालाना आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए यह वार्षिक आय सीमा ₹56,460 तय की गई है। यदि आपका परिवार इस आय सीमा और आयु संबंधी अन्य शर्तों को पूरा करता है, तो आप ₹30,000 की सरकारी आर्थिक सहायता पाने के हकदार हैं।
आवेदन के लिए जरूरी कागजात
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत ₹30,000 की सहायता राशि पाने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। मुख्य रूप से आधार कार्ड, पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, सबसे जरूरी दस्तावेज मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र और उनकी आयु का प्रमाण पत्र है, जिससे यह साबित हो सके कि उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच थी। साथ ही, पैसे सीधे खाते में मंगाने के लिए बैंक पासबुक की जानकारी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन के साथ जमा करनी होती है।
घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम (NFBS) का लाभ उठाने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आपको ‘नया पंजीकरण’ (New Registration) के विकल्प को चुनकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित विभाग द्वारा आपके दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाएगी। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सफल होने के बाद, ₹30,000 की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।









