
केंद्र और राज्य सरकारें गरीब परिवारों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जिनमें से एक पंजाब सरकार की ‘आशीर्वाद योजना’ है। पहले इस योजना को ‘शगुन स्कीम’ के नाम से जाना जाता था। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर शादी के खर्च का बोझ कम करना है। हालांकि, इस लाभ को पाने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
बढ़ी हुई राशि ₹51,000 जल्द मिलेगी लाभार्थियों को, सरकार ने जारी किए ₹256 करोड़
पंजाब की ‘आशीर्वाद योजना’ के तहत अब राज्य के गरीब परिवारों को बेटी की शादी के लिए ₹21,000 की जगह ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का पंजाब का निवासी होना अनिवार्य है। यह स्कीम विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए है।
हालांकि पिछले कुछ समय से फंड की कमी के कारण भुगतान रुका हुआ था, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आश्वासन दिया है कि सरकार ने ₹256 करोड़ का बजट जारी कर दिया है, जिससे जल्द ही राज्य के 50,189 लाभार्थियों के खातों में पैसे पहुँच जाएंगे।
आवेदन के लिए तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज
पंजाब आशीर्वाद योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। आवेदक के पास आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ-साथ अपनी श्रेणी को प्रमाणित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) और पंजाब का स्थायी निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र (Domicile) होना चाहिए। ये कागजात यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि लाभ सही और पात्र परिवार तक ही पहुंचे। आवेदन करते समय इन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी अपने पास जरूर रखें ताकि सत्यापन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।
पंजाब आशीर्वाद योजना में कैसे करें ऑफलाइन आवेदन
पंजाब आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑफलाइन रखी गई है। सबसे पहले आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘आशीर्वाद योजना’ का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म का प्रिंट लेने के बाद, उसमें मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें और अपनी बेटी के जरूरी दस्तावेज (जैसे आधार, जाति और निवास प्रमाण पत्र) साथ में लगाएं।
पूरा भरा हुआ फॉर्म आपको अपने क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) या संबंधित ब्लॉक कार्यालय में जमा करना होगा। विभाग द्वारा फॉर्म की जांच के बाद ₹51,000 की राशि लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी।









