
देश में रहने के दौरान कई सरकारी और अन्य कामों के लिए निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) बनवाना बहुत आवश्यक होता है। यह दस्तावेज़ इस बात का आधिकारिक सबूत है कि आप किस राज्य या जिले के स्थायी निवासी हैं। यह प्रमाण पत्र आपकी पहचान को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करता है और विभिन्न सरकारी सुविधाओं तथा योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है।
निवास प्रमाण पत्र क्यों है ज़रूरी और इसे कैसे बनवाएँ?
निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसकी ज़रूरत सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, स्कूल-कॉलेज में एडमिशन, नौकरी के आवेदन, पासपोर्ट बनवाने और गैस कनेक्शन लेने जैसे कई ज़रूरी कामों में पड़ती है। इस दस्तावेज़ के बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। अब इसे बनवाना बहुत आसान हो गया है क्योंकि नया सिस्टम पूरी तरह डिजिटल है। आपको बस अपने ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखने हैं और नज़दीकी जनसेवा केंद्र जाकर आवेदन करना है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने का आसान तरीका
निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र (Common Service Center) पर जाना होगा। वहाँ के कर्मचारी आपसे आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और फोटो जैसे कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ मांगेंगे। इन सभी दस्तावेज़ों की जानकारी को कर्मचारी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आपकी प्रोफाइल में भर देगा और इस तरह आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
जब आप सारी जानकारी सही से भर देते हैं, तो आपके दस्तावेज़ों की सॉफ्ट कॉपी पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इसके बाद, आपको आवेदन शुल्क जमा करना होता है, जिसके साथ ही आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। फॉर्म जमा होते ही आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) भी मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति (स्टेटस) को ऑनलाइन देख सकते हैं।
सभी जानकारी सही होने पर तैयार हो जायेगा निवास प्रमाण पत्र
आपका आवेदन जमा होने के बाद, उसे जाँच के लिए तहसील कार्यालय भेजा जाता है। वहाँ के अधिकारी आपकी दी गई जानकारी का मिलान स्थानीय सरकारी रिकॉर्ड से करते हैं। यदि आपकी सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो आपके आवेदन को मंज़ूरी दे दी जाती है, किसी भी गलती की स्थिति में आपको सुधार करने के लिए सूचित किया जाता है। जाँच पूरी होते ही आपका निवास प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है, जिसकी सूचना आपको मिल जाती है। इसके बाद, आप जनसेवा केंद्र जाकर इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं या इसे डिजिटल रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं।









