
अगर आप अपनी कार को आकर्षक बनाने के लिए उसे मॉडिफाई (संशोधित) करने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए! कार में बदलाव करना गैरकानूनी है और इसके नियम बहुत सख्त हैं। यदि कोई व्यक्ति RTO को सूचित किए बिना अपनी कार में कोई बदलाव करता है, तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 52 के तहत भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, और कुछ मामलों में सजा भी हो सकती है। इसलिए नियमों की अनदेखी करने से बचें।
कार मॉडिफिकेशन करने पर लगेगा जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 52 के अनुसार, कार मालिक अपनी गाड़ी में इतना बदलाव नहीं कर सकते जो वाहन की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) पर दर्ज मैन्युफैक्चरर (निर्माता) की मूल जानकारी से मेल न खाता हो। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका चालान कट सकता है। यहाँ हम आपको बताएँगे कि कार में कौन-कौन से बदलाव (मॉडिफिकेशन) करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
कार का रंग बदला तो कट सकता है चालान
अगर आप अपनी कार का पेंट या रंग बदलवाते हैं, तो इसकी जानकारी आरटीओ (RTO) को देना अनिवार्य है। आरटीओ ही आपकी गाड़ी की आरसी (RC) में इस बदलाव को आधिकारिक तौर पर अपडेट करता है। बिना आरटीओ को सूचित किए कार का रंग बदलना आपको भारी पड़ सकता है और इसके लिए आपका चालान कट सकता है।
डिजाइनर नंबर प्लेट लगाने से बचें
अपनी कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग फैंसी या डिजाइनर नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि इस तरह की प्लेट्स लगाना गैरकानूनी है। यदि आप अपनी कार में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, तो आप कानूनी मुश्किलों में फंस सकते हैं और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
चौड़े टायर, ज़्यादा आवाज़ वाले साइलेंसर लगाने पर लगेगा जुर्माना
अपनी गाड़ी को आकर्षक दिखाने के लिए चौड़े टायर लगवाना या ज़्यादा आवाज़ वाले साइलेंसर लगवाना गैरकानूनी है। यदि आप अपनी टू-व्हीलर या कार में इस तरह के मॉडिफिकेशन करते हैं, तो पकड़े जाने पर न केवल भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि आपकी गाड़ी ज़ब्त भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे बदलाव ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं।









