
दिवाली का त्यौहार आने वाला है। इस सीजन में लोग अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए घर जाते है, जिस वजह से ट्रेनों में भारी भीड़ हो गयी है। दिवाली के त्यौहार पर अक्सर सभी लोग मिठाई, कपड़े और खिलौने खरीदते है। हालाँकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेन में रॉकेट, अनार या किसी भी तरह के आतिशबाजी के सामान (पटाखे-फुलझड़ी) को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि आप यात्रा के समय इन ज्वलनशील वस्तुओं के साथ ट्रेन में पकड़े जाते हैं, तो ऐसा करना एक गंभीर अपराध माना जायेगा और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए अपनी और सह-यात्रियों की सुरक्षा के लिए पटाखों से परहेज करें।
ट्रेन में पटाखे या फुलझड़ी ले जाना सख्त माना
दिवाली के समय कई लोग ट्रेन यात्रा के समय पटाखे ले जाने का सोचते है, लेकिन रेलवे के नियमों के अनुसार ऐसा करना सख्त मना है। ट्रेनों में किसी भी तरह के ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ जैसे कि पटाखे, फुलझड़ियां, रॉकेट या कोई भी आतिशबाज़ी का सामान ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। सुरक्षा के नियमों के अनुसार, ऐसे सामानों को लेकर यात्रा करना एक गंभीर अपराध माना जाता है।
रेलवे सुरक्षा द्वारा रखी जाएगी कड़ी निगरानी
ट्रेन में किसी भी तरह के पटाखे ले जाना रेलवे नियमों के खिलाफ है, ऐसा करने से हजारों यात्रियों की जान जोखिम में आ सकती है। पटाखों की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी ट्रेन में आग लगा सकती है। इसलिए, दिवाली के दौरान रेलवे सुरक्षा विभाग इस नियम पर कड़ी निगरानी रखता है। सभी यात्रियों से अपील है कि वे अपनी और सह-यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में पटाखे या कोई भी ज्वलनशील सामान न ले जाएं।
पटाखे ले जाने पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना, तीन साल तक की जेल
भारतीय रेलवे के सख्त नियम के अनुसार, कोई भी यात्री प्रतिबंधित वस्तु जैसे – पटाखे लेकर यात्रा न करें। यदि कोई यात्री ऐसा करता पकड़ा जाता है, तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अपराध के लिए यात्री को ₹1000 का जुर्माना, तीन साल तक की जेल, या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। चूँकि पटाखे भी प्रतिबंधित चीज़ों में आते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेन में ले जाने पर आपको सज़ा मिल सकती है।