
आज के समय पैसों के वित्तीय लेनदेन के लिए कई डिजिटल पेमेंट विकल्प उपलब्ध है, शॉपिंग से लेकर छोटी-मोटी चीजें खरीदने के लिए भी अब यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट की जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं, जिनके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है, वहीं आज भी बहुत से लोग ऑनलाइन पेमेंट के बजाय कैश में पेमेंट करना पसंद करते हैं। कैश निकालने के लिए अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप कुछ ही मिनटों में एटीएम से अपनी जरूरत के अनुसार पैसे निकाल सकते हैं।
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हालाँकि बहुत से लोगों को लगता है की एटीएम से जितनी बार चाहे वह उतनी बार पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एटीएम से कैश निकलने के लिए भी कुछ नियम (ATM Withdrawal Rules) होते हैं। जिनकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं होती, ऐसे में तय लिमिट से अधिक पैसे निकालने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं एटीएम से पैसे निकालने के जरुरी नियम की पूरी जानकारी।
ATM से पैसे निकलने के नए नियम
बता दें, एटीएम से पैसे निकलने को लेकर 1 मई, 2025 से बदलाव लागू हो गए हैं, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फ्री लिमिट तक ट्रांजेक्शन करता है तो उसपर कोई चार्ज लागू नहीं होगा। हालाँकि लिमिट पूरी होने के बाद यदि वह पैसे निकलता है तो उसे चार्ज देना होगा। पहले लिमिट से अधिक ट्रांजेक्शन पर 21 रूपये चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की गई है। जिसके अनुसार यदि फ्री लिमिट के बाद 21 रूपये के बजाय अब आपको 23 रूपये चार्ज देना होगा, यह नियम 1 मई से लागू हो चुका है।
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क्या है पैसे निकलने की लिमिट?
अगर आप मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकता में रहते हैं तो आप महीने में एटीएम से केवल तीन बार पैसे निकाल सकते हैं, वहीं नॉन-मेट्रो सिटीज जैसे शहरों में पैसे निकालने की लिमिट पांच बार तय है। हालाँकि तय लिमिट से अधिक बार एटीएम यूज करने पर आपको चार्ज देना पड़ सकता है। वहीं अपने बैंक एटीएम के अलावा किसी अन्य बैंक एटीएम से बैलेंस चेक करने या मिनी स्टेटमेंट के लिए भी आपको चार्ज देना पड़ता है।
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