
सभी भारतीय नागरिकों के लिए यह जानना जरूरी है कि 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड तभी काम करेगा, जब वह आधार से लिंक होगा। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख है। अगर आप इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए, हम आपको बता रहे हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन इसे कैसे लिंक कर सकते हैं और यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार पहले से लिंक है या नहीं।
आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन लिंक करने का आसान तरीका
- सबसे पहले अपने मोबाइल पर इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर बाईं ओर नीचे की तरफ दिए गए ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा, यहाँ आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर भरना होगा।
- पैन और आधार नंबर डालने के बाद, आपको ₹1000 का निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।
- शुल्क भुगतान होने के बाद, आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाएगी। यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।
आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं ऐसे पता करें
- सबसे पहले अपने मोबाइल पर इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ncometax.gov.in पर जाएँ।
- वेबसाइट के होमपेज पर बाईं (left) ओर नीचे की तरफ दिए गए ‘लिंक आधार स्टेटस’ (Link Aadhaar Status) विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करने का विकल्प मिलेगा।
- पैन और आधार नंबर डालने के बाद, आप ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ बटन पर क्लिक करके तुरंत जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।








