
उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण के बाद आज 6 जनवरी को नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया में राज्य के करीब 2.89 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से मृत, कहीं और शिफ्ट हो चुके या अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि इस कटौती के बाद किसी पात्र नागरिक का नाम लिस्ट में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। आप आज ही अपना नाम चेक करें ताकि आने वाले चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
यूपी वोटर लिस्ट अपडेट
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने जानकारी दी है कि 6 जनवरी को वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। जिन नागरिकों का नाम इस लिस्ट में नहीं है या जिनके विवरण में कोई गलती है, उनके पास सुधार के लिए एक महीने का समय होगा।
मतदाता 6 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद, चुनाव आयोग 6 फरवरी से 27 फरवरी के बीच इन सभी आवेदनों की जांच कर उनका निपटारा करेगा। यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं या आपका नाम कट गया है, तो इस अवधि में अपना नाम मतदाता सूची में जरूर शामिल करवा लें।
लखनऊ में रिकॉर्ड 12.37 लाख नाम कटे, 6 मार्च को आएगी फाइनल लिस्ट
उत्तर प्रदेश की नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अनुसार, राज्य में कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिससे अब वोटरों की कुल संख्या 15.44 करोड़ से घटकर कम हो गई है। सबसे ज्यादा असर लखनऊ में दिखा है, जहाँ अकेले करीब 12.37 लाख वोटरों के नाम सूची से बाहर हो गए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह ड्राफ्ट लिस्ट है और जिन लोगों के नाम कटे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उनके पास अपना नाम दोबारा जुड़वाने का एक आखिरी मौका है। इसके लिए वे निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। सभी संशोधनों के बाद, उत्तर प्रदेश की अंतिम (Final) वोटर लिस्ट 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी।
घर बैठे मिनटों में चेक करें अपना नाम
यूपी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अब आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। इसके लिए आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आपको अपनी कुछ बुनियादी जानकारी जैसे अपना नाम, पिता या अभिभावक का नाम, उम्र और जिला भरना होगा। इसके अलावा, अपने विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग स्टेशन की जानकारी दर्ज करने के बाद आप अपनी पूरी डिटेल्स देख पाएंगे। यदि आपके पास वोटर आईडी (EPIC) नंबर है, तो आप उसके जरिए भी सीधे अपना नाम खोज सकते हैं।









