
गरीब परिवारों को सहारा देने के लिए सरकार ‘नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम’ (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) चला रही है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ा संबल है, जिनके घर के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है। ऐसी दुखद स्थिति में परिवार को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए सरकार की ओर से ₹30,000 की एकमुश्त सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य संकट की घड़ी में परिवार को तत्काल वित्तीय राहत पहुँचाना है ताकि वे अपना गुजारा कर सकें।
उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए पात्रता
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ लेने के लिए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत सरकार ने आयु सीमा के स्पष्ट नियम तय किए हैं। सहायता राशि केवल तभी दी जाती है जब परिवार के उस मुखिया की मृत्यु हुई हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच थी। यदि मृतक की आयु इस सीमा से कम या ज्यादा है, तो परिवार इस आर्थिक मदद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यह नियम सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ उन परिवारों को मिले जिन्होंने अपने कामकाजी उम्र के सदस्य को खो दिया है।
आय सीमा की शर्तें और पात्रता का पूरा गणित
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ पाने के लिए सरकार ने आय के कड़े मानक तय किए हैं। इस योजना का पात्र होने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की सालाना आय 46,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, शहरी क्षेत्रों के परिवारों के लिए यह सीमा 56,000 रुपये सालाना तय की गई है। यदि मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है और परिवार की आय इन निर्धारित सीमाओं के भीतर है, तभी सरकार की ओर से ₹30,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। इन शर्तों को पूरा करने वाले गरीब परिवार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ आपके लिए पूरी जानकारी को समेटते हुए एक व्यवस्थित गाइड और हेडिंग दी गई है:
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की पूरी चेकलिस्ट
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदन करते समय सही दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। सरकार ने इसके लिए एक सूची निर्धारित की है, ताकि सही लाभार्थियों की पहचान की जा सके। आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित कागजात तैयार रखने होंगे:
- पहचान और निवास: आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र (Voter ID) और निवास प्रमाण पत्र।
- मृत्यु से जुड़े दस्तावेज: परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) और उनकी आयु का प्रमाण (ताकि 18-60 वर्ष की पुष्टि हो सके)।
- आय का विवरण: तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण हेतु ₹46,000 और शहरी हेतु ₹56,000 के भीतर)।
- बैंक और संपर्क जानकारी: बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी (पैसा सीधे खाते में आने के लिए), एक्टिव मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।
घर बैठे करें आवेदन
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) का लाभ लेने के लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। पात्र परिवार nfbs.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं।
वेबसाइट पर ‘नया पंजीकरण’ (New Registration) विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होती है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। फॉर्म जमा होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों और आय की सत्यापन जांच (Verification) की जाती है। जांच में सही पाए जाने पर सहायता राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाती है।









