
अक्सर लोग अपने बैंक खातों का इस्तेमाल सालों तक नहीं करते, जिसके बाद एक निश्चित समय के बाद बैंक उस लावारिस पैसे को RBI के पास भेज देते हैं। चिंता न करें, क्योंकि आरबीआई (RBI) ने इस पैसे को सही मालिकों तक पहुँचाने के लिए एक खास अभियान शुरू किया है, जो अक्टूबर 2025 तक चलेगा। RBI ने तीन आसान तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से आप सालों से पड़े अपने भूले हुए पैसे को वापस पा सकते हैं।
निष्क्रिय खाते से पैसे निकालने का नियम
यदि आपका बैंक खाता दो से दस साल तक बंद रहता है, तो आपका पैसा बैंक के पास ही सुरक्षित रहता है। लेकिन, अगर कोई खाता दस साल से ज़्यादा समय तक निष्क्रिय रहता है, तो वह पैसा आरबीआई के DEA (जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता) फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। घबराएं नहीं, यह पैसा हमेशा आपका ही रहता है। खाताधारक या उनके कानूनी वारिस सही प्रक्रिया का पालन करके यह पैसा किसी भी समय बैंक से वापस ले सकते हैं।
निष्क्रिय खाता ऐसे करें चालू
अगर कोई व्यक्ति दो साल से ज़्यादा और दस साल तक अपने बैंक खाते का उपयोग नहीं करता है, तो वह खाता निष्क्रिय (Dormant) हो जाता है। ऐसे खाते में रखे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, पर कुछ बैंकिंग सेवाएँ बंद हो जाती हैं। खाते को दोबारा चालू करने के लिए, आपको बैंक में अपनी केवाईसी (KYC) जानकारी अपडेट करानी होगी और साथ ही कोई एक लेन-देन करना होगा।
१० साल के बाद आपके पैसो का क्या होता है ?
अगर आपका बैंक खाता लगातार 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं होता (निष्क्रिय रहता है), तो बैंक उसमें जमा सारा पैसा ब्याज सहित रिज़र्व बैंक (RBI) के DEA (डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस) फंड में जमा कर देता है। यह फंड मई 2014 में शुरू किया गया था। इस फंड में उन सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों का पैसा इकट्ठा होता है, जिसका एक दशक से कोई दावेदार नहीं है।
डीईए फंड से पैसा वापस पाने का आसान तरीका
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) फंड में जमा पैसे को ग्राहक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी कभी भी वापस पा सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। अपना पैसा वापस पाने के लिए, आपको बस बैंक की किसी भी शाखा में जाना होगा, एक फॉर्म भरना होगा, और पहचान प्रमाण (जैसे आधार, वोटर ID) के साथ KYC दस्तावेज़ जमा करने होंगे। दस्तावेज़ों की जाँच पूरी होने पर, आपको ब्याज सहित आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा।
लावारिस जमा राशि का पता कैसे करें ?
यदि आप जानना चाहते हैं कि कहीं आपका कोई पैसा बैंक में लावारिस तो नहीं पड़ा है, तो आप सीधे अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के UDGAM पोर्टल का उपयोग करके भी यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में, UDGAM (Unclaimed Deposits Gateway to Access Information) पोर्टल पर SBI, HDFC, ICICI जैसे बड़े बैंकों सहित कुल 30 बैंक जुड़े हुए हैं।








