
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक स्कूटी सवार का 20 लाख 74 हज़ार रुपये का चौंकाने वाला चालान काट दिया। यह चालान तब किया गया जब स्कूटी सवार ने हेलमेट नहीं पहना था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूटी के कागजात भी नहीं थे, जिसके चलते स्कूटी को सीज कर दिया गया। जब यह भारी-भरकम चालान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी गलती सुधारते हुए चालान की रकम को तुरंत ठीक करके 4 हज़ार रुपये कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह गलती टाइपिंग एरर की वजह से हुई थी।
स्कूटी मालिक का कटा ₹20,74,000 का चालान
जब स्कूटी मालिक ने ₹20,74,000 के इस भारी चालान को सोशल मीडिया पर वायरल किया, तो पुलिस तुरंत हरकत में आई और इसे ठीक करके ₹4,000 का कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह गलती सब-इंस्पेक्टर की वजह से हुई, जिसने चालान करते समय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 को जुर्माने की न्यूनतम राशि (₹4,000) के साथ गलत तरीके से जोड़ दिया, जिससे इतनी बड़ी रकम का चालान बन गया। यह सिर्फ एक लिखने की गलती थी।
एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताई अपनी गलती
मुजफ्फरनगर में एक स्कूटी सवार का ₹20 लाख 74 हज़ार का चालान सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने स्पष्ट किया कि नई मंडी थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक स्कूटी सवार को बिना कागज़ात और ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़ा गया था। उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 लगनी थी। हालाँकि, चालान करते समय सब इंस्पेक्टर 207 (MV Act) लिखना भूल गए और यह संख्या न्यूनतम जुर्माने की राशि के साथ गलती से जुड़ गई। यह सिर्फ टाइपिंग की गलती थी, जिसे अब सुधार कर दिया गया है। वाहन को धारा 207 के तहत सीज़ किया गया है।








