
देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाना है ताकि केवल योग्य मतदाता ही अंतिम सूची में बने रहें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित जिन राज्यों में यह अभियान चल रहा है, वहां फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर 2025 तय की गई है।
फॉर्म भरना क्यों जरूरी है?
अगर आपने अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है, तो यह काम जल्द पूरा करें। इस फॉर्म में मतदाता की जानकारी और पता वेरिफिकेशन के लिए ली जाती है ताकि मतदाता सूची में दोहराव या गड़बड़ी को दूर किया जा सके। जो मतदाता 11 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भरेंगे, उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपने समय से अपना फॉर्म भर दिया है ताकि किसी भी समस्या से बचा जा सके।
बीएलओ से संपर्क करें या ऑनलाइन फॉर्म भरें
फॉर्म भरने के दो आसान तरीके हैं।
- बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन तरीका: अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें और फॉर्म जमा करें। अगर आपको अपने बीएलओ की जानकारी नहीं है, तो voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर उनका संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
- ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन: अगर ऑफिस टाइमिंग या अन्य कारणों से बीएलओ से मुलाकात संभव नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करें और SIR फॉर्म सेक्शन में जाकर जानकारी भरें।
अगर फॉर्म नहीं भर पाए तो क्या होगा?
कई मतदाताओं के मन में यह सवाल है कि अगर 11 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भरा गया तो क्या उनके नाम स्थायी रूप से मतदाता सूची से कट जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर किसी कारणवश आप यह फॉर्म तय तारीख तक नहीं भर पाए, तो 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच एक और मौका मिलेगा। इस अवधि को क्लेम-ऑब्जेक्शन पीरियड कहा जाता है, जहां आप दोबारा नाम जोड़ने या सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने की तारीख
16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। मतदाता इस सूची में जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम सूची में नहीं दिखता है, तो आपको 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर अपना नाम फिर से जोड़वाने का अधिकार रहेगा।
फाइन नहीं देना होगा, पात्रता साबित करनी होगी
अगर नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी तरह का जुर्माना या फाइन नहीं देना होगा। लेकिन आपको वेरिफिकेशन के लिए नोटिस मिल सकता है, जिसमें पहचान संबंधी दस्तावेज दिखाकर अपनी पात्रता साबित करनी होगी। इसके लिए वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) द्वारा सुनवाई की जाएगी और वहां आपको तय पहचान पत्र (जैसे आधार, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) प्रस्तुत करना होगा।
सुनवाई में शामिल नहीं हुए तो नाम कट सकता है
अगर आप निर्धारित सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं या पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखाते हैं, तो आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। सभी दावे और आपत्तियों का निपटान 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप वोट देने का अधिकार बरकरार रखना चाहते हैं, तो 11 दिसंबर से पहले एसआईआर फॉर्म भरना न भूलें। यह न केवल आपकी जिम्मेदारी है बल्कि लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का प्रतीक भी है।









