
हाल ही में 15 साल पुरानी गाड़ी के वाहन मालिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें पुराने वाहनों के पंजीकरण के लिए अब नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अब आप अधिक कीमत चुका कर होनी गाड़ी को 5 साल और अधिक चला सकते हैं। यह आदेश पूरे देश में लागू किया गया है। आइए इस पूरी जानकारी को आगे लेख में विस्तार से जाएंगे।
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गाड़ी का पंजीकरण होने वाला है महंगा
पुराने वाहनों को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स (तीसरा संशोधन) 2025 के तहत नए नियम बनाए हैं यह 20 अगस्त 2025 से जारी किए गए हैं। इस बदलाव के तहत जारी नियम 15 साल गाड़ियों के रिन्यू करने के लिए हैं। यदि कोई पुरानी गाड़ी का पंजीकरण किया जाएगा तो अब पहले से महंगी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। आइए नई लिस्ट के तहत गाड़ी की फीस देखते हैं।
- मोटरसाइकिल- 2,000 रूपए
- थ्री-व्हीलर- 5,000 रूपए
- हल्के वाहन (कार)- 10,000 रूपए
- अन्य वाहन- 12,000 रूपए
इसके अतिरिक्त विदेश जो गाड़ियां इम्पोर्टेड होती हैं उनकी फीस तो और बढ़ा दी गई है। इम्पोर्टेड टू-व्हीलर के लिए 20,000 रूपए और इम्पोर्टेड फोर-व्हीलर के लिए 80,000 रूपए फीस का भुगतान करना होगा। सभी चार्ज में जीएसटी भी लगाई जाएगी।
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बदलाव की वजह क्या है?
पर्यावरण में कम प्रदूषण हो इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि लोग पुरानी गाड़ियों के बदले नई गाडी खरीदें। यह लोगों के लिए अधिक महंगा हो सकता है क्योंकि नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी लेकिन प्रदूषण कम होगा। सरकार ने इसलिए ही पुरानी गाड़ियों की पंजीकरण चार्ज को महंगा कर दिया है ताकि लोग इसके बदले सोचे की उन्हें नई गाडी को ही खरीद लेना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है।
