
सऊदी अरब भारतीय कर्मचारियों के लिए विदेश में नौकरी का एक बहुत लोकप्रिय स्थान है, जहाँ वर्तमान में 26 लाख से अधिक भारतीय टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह देश विशेष रूप से ब्लू कॉलर वर्कर्स (जैसे ड्राइवर, प्लंबर, वेटर) के बीच अधिक पसंदीदा है, जिन्हें भारत की तुलना में यहाँ बेहतर वेतन और आसानी से वर्क वीजा मिल जाता है। हालांकि अब सऊदी अरब ने अस्थायी वर्क वीजा (Temporary Work Visa) को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसका असर यहाँ काम करने के इच्छुक लोगों पर पड़ेगा।
सऊदी अरब के वर्क वीज़ा नियम में बड़ा बदलाव
सऊदी अरब ने विदेशी वर्कर्स के लिए वर्क वीज़ा के नियम में एक ज़रूरी बदलाव किया है। अब विदेशी कर्मचारियों को वर्क वीज़ा तभी दिया जाएगा जब उनके पास पहले से ही हेल्थ इंश्योरेंस (स्वास्थ्य बीमा) होगा। पहले के नियम में वीज़ा अप्रूव होने के बाद इंश्योरेंस लेने की अनुमति थी, लेकिन अब वीज़ा जारी होने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए, यदि आप सऊदी अरब में नौकरी करने जा रहे हैं, तो आपको वीज़ा मंज़ूरी से पूर्व ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा।
सऊदी अरब में विदेशी वर्करों के लिए नया हेल्थ इंश्योरेंस नियम
सऊदी अरब में विदेशी वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के नियम बदल गए हैं। नए अपडेट के अनुसार, अब विदेशी वर्कर को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी को केवल ‘काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस’ (CCHI) द्वारा अनुमोदित (Approved) रजिस्टर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से ही बीमा लेना अनिवार्य होगा। CCHI सऊदी अरब में हेल्थ कवरेज की निगरानी करने वाली मुख्य नियामक संस्था है। पुराने नियम के तहत ‘Enjaz’ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किसी भी बीमा प्रदाता को स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन अब केवल CCHI-मंजूर कंपनियों के माध्यम से ही बीमा कवरेज प्राप्त किया जा सकेगा।