
Driving Vehicle Without Number Plate: हाल ही में भारतीय क्रिकेट आकाशदीप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलकर वापस लौटे. वापस आते ही उन्होंने एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. क्योंकि वह बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहे थे, जिसके बाद परिवहन विभाग ने उन्हें रोक दिया. भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39, 41(6) और 207 के तहत, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है. नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है.
मोटर व्हीकल एक्ट के नियम
किसी भी गाड़ी की पहचान उसकी नंबर प्लेट से होती है. इसलिए बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है. अगर कोई व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस उस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान लगा सकती है. नियमों के अनुसार, गाड़ी की नंबर प्लेट साफ और मानक होनी चाहिए.
यदि आप गाड़ी की सजावट के लिए प्लेट पर स्टीकर लगाते है तो वह भी गैरकानूनी माना जाता है. ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस आप पर भारी जुर्माना लगा सकती है साथ ही आपकी गाड़ी जब्त भी कर सकती है. गाड़ी की प्लेट को हमेशा साफ-सुथरी रखना चाहिए.
लगेगा इतना जुर्माना
यदि कोई बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, उसे कानून का उल्लंघन माना जाता है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39 के अनुसार, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है. यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो धारा 192 के तहत, पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माने के साथ -साथ गाड़ी जब्त हो सकती है. बार -बार गलती करने पर यह जुर्माना 10,000 रुपए भी हो सकता है और साथ ही जेल भी सकती है.
