
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने करंट अकाउंट खोलने और उनके संचालन को लेकर नए और सख्त नियम जारी किए हैं। इन नियमों को लाने का मुख्य उद्देश्य क्रेडिटर्स द्वारा फंड के दुरुपयोग को रोकना और पूरे बैंकिंग सिस्टम में अनुशासन लाना है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। हालांकि, जिन ग्राहकों का बैंकों से कुल कर्ज ₹10 लाख से कम है, उन पर इन नियमों का कोई असर नहीं पड़ेगा और वे अपनी मर्ज़ी से करंट अकाउंट खोल सकते हैं।
₹10 करोड़ से अधिक कर्ज वालों के लिए RBI के सख्त नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्पष्ट किया है कि जिन ग्राहकों पर बैंकों का ₹10 करोड़ रुपए से अधिक का कुल कर्ज है, उनके लिए करंट अकाउंट से जुड़े नए नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है।
करंट और CC/OD अकाउंट खोलने के नए नियम
- ₹10 करोड़ से अधिक कर्ज वाले ग्राहकों के लिए ये नियम लागू होते हैं।
- ऐसे ग्राहकों का करंट अकाउंट या CC/OD अकाउंट (कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट अकाउंट) सिर्फ़ वही बैंक खोल सकता है:
- जिसकी उस ग्राहक के कुल कर्ज में 10% या उससे अधिक की हिस्सेदारी हो।
- अगर किसी बैंक की हिस्सेदारी 10% से कम है:
- तो वह केवल कलेक्शन अकाउंट ही खोल सकता है।
- कलेक्शन अकाउंट की सुविधा:
- इस खाते में केवल पैसा जमा (क्रेडिट) हो सकता है।
- इस खाते से पैसा निकाला (डेबिट) नहीं जा सकता है।
कलेक्शन अकाउंट से फंड ट्रांसफर की समय-सीमा
आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार, कलेक्शन अकाउंट में जो भी पैसा आता है, उसे दो दिनों के अंदर ही मुख्य एस्क्रो या मेन करंट अकाउंट में भेजना अनिवार्य है। यह मुख्य अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए जिसकी ग्राहक के कुल कर्ज में कम से कम 10% की हिस्सेदारी है।
मनी रूटिंग और अनएलिजिबल बैंकों पर RBI की सख्ती
आरबीआई (RBI) ने थर्ड पार्टी मनी रूटिंग पर सख्त मनाही लगा दी है। मनी रूटिंग का मतलब है पैसे को सीधे हकदार के खाते में भेजने के बजाय, उसे किसी बिचौलिए या थर्ड पार्टी खाते से घुमाकर भेजना। इसके अलावा, जिन बैंकों की ग्राहक के कर्ज में पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं है (यानी जो एलिजिबल नहीं हैं), उनके द्वारा खोले गए खातों में नकद जमा/निकासी, चेक बुक, या डेबिट कार्ड जैसी कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी।
करंट अकाउंट के नियमों में मुख्य बदलाव
| कैटेगरी | नियम/शर्तें |
| लागू होने की तारीख | 1 अप्रैल 2026 |
| ₹10 करोड़ से कम कर्ज | कोई रोक नहीं, सामान्य रूप से खाता खोल सकते हैं. |
| ₹10 करोड़ से ज्यादा कर्ज | केवल वही बैंक CC/OD खाता खोल सकता है जिसकी लोन में 10% हिस्सेदारी हो. |
| कम हिस्सेदारी वाले बैंक | केवल ‘कलेक्शन अकाउंट’ खोल सकते हैं. |
| कलेक्शन अकाउंट के नियम | पैसा सिर्फ जमा होगा, खर्च नहीं. 2 दिन में मेन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. |
| प्रतिबंधित सुविधाएं | कलेक्शन अकाउंट में कैश, चेक बुक और कार्ड्स बंद रहेंगे. |
RBI के नियम तोड़ने वाले खातों पर कार्रवाई
आरबीआई (RBI) के नए नियमों के तहत, बैंकों को अब हर छह महीने (सालाना दो बार) उन सभी खातों की जाँच करनी होगी जो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि कोई खाता नियमों के खिलाफ पाया जाता है, तो बैंक को ग्राहक को एक महीने का नोटिस देना होगा। नोटिस के बाद, बैंक को अगले तीन महीने के भीतर या तो उस अकाउंट को बंद करना होगा या उसे कलेक्शन अकाउंट में बदलना होगा। इसके साथ ही, बैंकों के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने मुख्य बैंकिंग सिस्टम (Core Banking System) में ऐसे खातों को चिह्नित (Flag) करें।









