हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहकारी बैंकों को कड़ा दंड दिया है। बता दें नियम तोड़ने वाले पांच बैंकों पर सख्त कार्यवाई की जाएगी और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इन बैंकों ने KYC, हाउसिंग, फाइनेंस और साइबर सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया है जिसके चलते अब उन्हें यह सजा भुगतनी पड़ेगी। RBI का कहना है कि ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े नियमों में कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी।

बैंकों को देना होगा भारी जुर्माना
- सबसे बड़ा जुर्माना तेलंगाना के गायत्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर लगा है, जो कि 10 लाख रूपए है। इस बैंक की गलती यह है कि इसने ग्राहकों को बीमा उत्पाद बेचते टाइम सही जानकारी नहीं दी है और न ही पारदर्शिता का पालन किया है।
- इसके बाद गुजरात राज्य के मकरपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रूपए का जुर्माना लगा है। इस बैंक ने केवाईसी नियमों का उल्लंघन किया है। इसके साथ शहरी सरकार बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया है।
- कर्नाटक के साऊथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.5 लाख रूपए का फाइन लगाया गया है। इस बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस में तय सीमा से अधिक इन्वेस्ट किया है। बैंक ने बैंकिंग नियमों को तोड़कर अन्य सहकार संस्थानों के शेयर की ख़रीदे हैं।
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इन बैंकों पर भी होगी कार्यवाई
ऊपर बताए गए तीन बैंकों के अलावा दो और सहकारी बैंकों पर 50-50 हजार रूपए का जुरमाना लगेगा।
- गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। इस बैंक ने ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को समय पर केंद्रीय रजिस्ट्री में अपलोड नहीं किया है जिसके लिए इस पर जुरमाना लगाया गया है।
- तमिलनाडु के सर्किल पोस्टल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक ने ग्राहकों को पैसा जमा करने पर इतना अधिक ब्याज देना का वादा किया जो RBI की तय सीमा से अधिक है, इससे सीधे आरबीआई के नियमों का उल्लंघन होता है।
RBI ने दी ग्राहकों को सलाह
RBI ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन सभी बैंकों ने नियमों को तोड़ा है जिसके लिए इन्हे दंड मिल रहा है। इस कार्यवाई से ग्राहकों के जमा पैसे और लेनदेन पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ग्राहकों का पूरा पैसा सुरक्षित है इसलिए उन्हें घबराने की जरुरत नहीं है। आरबीआई ग्राहकों की सुरक्षा और बढ़ाने के लिए समय समय पर कड़े कदम उठाता रहेगा।