
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक की बिगड़ती माली हालत को देखते हुए उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से ₹35,000 से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकेंगे। RBI ने यह फैसला बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी साफ किया है कि ये नियम केवल इसी बैंक पर लागू होंगे और अन्य बैंकों के ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है।
RBI का बैंक पर कड़ा एक्शन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए उस पर अगले छह महीनों के लिए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। मंगलवार से लागू हुए इन नियमों के मुताबिक, अब यह बैंक न तो किसी को नया लोन दे सकता है और न ही पुराने लोन की समय सीमा बढ़ा सकता है। इसके अलावा, बैंक को किसी भी तरह के नए निवेश या भुगतान करने पर भी रोक लगा दी गई है। RBI ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला बैंक के पास नकदी (Cash) की कमी को देखते हुए लिया गया है, ताकि ग्राहकों का हित सुरक्षित रहे।
बैंक डूबने पर भी नहीं डूबेंगे आपके पैसे
RBI ने ग्राहकों को भरोसा दिलाते हुए साफ किया है कि अगर किसी बैंक पर संकट आता है, तो भी जमाकर्ताओं को DICGC के जरिए ₹5 लाख तक की बीमा राशि दी जाएगी। इसका मतलब है कि हर खाताधारक की ₹5 लाख तक की जमा पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है और बैंक के बंद होने की स्थिति में RBI यह पैसा वापस दिलाने की गारंटी देता है। यह व्यवस्था आम जनता के पैसों की सुरक्षा और बैंकिंग सिस्टम पर उनका भरोसा बनाए रखने के लिए की गई है।
जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रखने के लिए RBI सख्त, बैंक पर की बड़ी कार्रवाई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि बैंक के मैनेजमेंट को अपनी कमियां सुधारने के कई मौके दिए गए थे, लेकिन बैंक ने जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अंत में ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और बैंक को आर्थिक रूप से डूबने से बचाने के लिए RBI को यह कड़ा निर्देश जारी करना पड़ा। RBI के लिए ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है।









