
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रॉपर्टी गिफ्ट रजिस्ट्री एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस नियम के तहत अब खून के रिश्तों में प्रॉपर्टी गिफ्ट करना बेहद ही आसान और सस्ता होगा। सरकार के नए नियम के मुताबिक अब यदि आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी माता-पिता, पत्नी-पति या किसी भी संबंधी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो अब इसके लिए आपको केवल 5000 रूपये की स्टाम्प ड्यूटी और 1000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। सरकार के नए नियम से जहाँ पहले प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर लाखों रूपये की स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, वहीँ यह नियम पारिवारिक उपहारों को आसान बनाएगा।
प्रॉपर्टी गिफ्ट अब होगी आसान प्रक्रिया
प्रॉपर्टी गिफ्ट को लेकर नया प्रावधान लोगों को पारिवारिक रिश्तों में अब केवल 5000 रूपये स्टाम्प ड्यूटी + 1000 रूपये प्रोसेसिंग फीस में सम्पत्ति ट्रांसफर करने की सुविधा दे रहा है। इससे परिवार के भीतर ही सम्पत्ति हस्तांतरण उतना आसान हो गया है जितना किसी आईपीओ में निवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना। हालाँकि यह नियम केवल खून के रिश्तों और कुछ निकट संबंधियों तक ही सीमित है।
इसमें आप अपने पति या पत्नी, माता-पिता, बेटा-बेटी, बहु-दामाद, सेज भाई की मृत्यु की स्थिति में उनके पति, सगी बहन और नाती-पोते शामिल हैं। इससे किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी पारिवारिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखते हुए अगली पीढ़ी को देना काफी आसान हो जाता है।
ये चीजें नहीं है इस नियम में शामिल
बता दें, यह नियम व्यावसायिक संस्थाओं-जैसे कंपनियों, फार्मों या ट्रस्ट पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को गिफ्ट मिलेने के अंदर किसी तीसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर देता है तो यह नियम उसपर लागू नहीं होगा। शुरुआत में यह व्यवस्था एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीमित समय के लिए चलाई गई थी, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए सरकार इसकी अवधि को अनिश्चित काम के लिए बढ़ा दिया है।








