सरकारी कर्मचारी एवं सेवानिवृत होने वाली कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब से पेंशन और ग्रेच्युटी के भगुतान के लिए इन्तजार नहीं करना होगा। क्योंकि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने इसके लिए नई और सख्त डेडलाइन निर्धारित कर दी है। इन नए नियमों से सुनिश्चित होता है कि कमर्चारी के रिटायरमेंट से पहले पेंशन से जुड़े काम पूरे कर लिए जाएंगे।

सुपरएनुएशन पेंशन क्या है?
जब कर्मचारी की तय सेवानिवृत उम्र पूरी हो जाती है तो उसे सुपरएनुएशन पेंशन मिलती है। यह आमतौर पर 58 या 60 साल की सेवा पूरी करने पर ही मिलती है। कर्मचारी जब अपना कार्यकाल पूरा करके रिटायर होता है तो उसे सुपरएनुएशन कहते हैं।
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DoPPW की नई पेंशन टाइमलाइन
केंद्रीय कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी मिल सके इसके लिए नई समय सीमा निर्धारित की गई है। आइए रिटायरमेंट प्रक्रिया के तहत होने वाले कामों की नई समय सीमा देखते हैं।
- 15 महीने पहले- अब से 15 महीने में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी की मासिक लिस्ट विभाग प्रमुख (HoD) द्वारा तैयार की जाएगी।
- 12 महीने पहले- जो भी कर्मचारी सरकारी आवास में रह रहें हैं उनकी आवास की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर नो डिमांड सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके।
- 6 से १२ महीने पहले- इस समय में सर्विस रिकॉर्ड की पूरी जांच की जाएगी और जो गलती या फिर कमी होगी उसमें सुधार किया जाएगा।
- 6 महीने पहले- कर्मचारी को अपना पेंशन फॉर्म (फॉर्म 6-A) जमा करना होगा।
- 4 महीने पहले- इस महीने में ऑफिस प्रमुख को फॉर्म 7 का पार्ट पूरा करना है और पेंशन कैलकुलेशन शीट रेडी करने का काम करना है।
- 2 महीने पहले- PPO (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) अकाउंटस ऑफिस द्वारा जारी की जाएगी और CPAO को भेजा जाएगा।
- CPAO को PPO मिलने के 21 दिन के अंदर- CPAO को स्पेशन अथॉरिटी जारी करके इसे पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के पास भेज देना है।
- रिटायरमेंट के दिन- इस दिन कर्मचारी को पेंशन का भुगतान होना है।
नई सीमा और टाइमलाइन इसलिए तय की गई है ताकि हर स्तर पर जिम्मेदारी समझी जाए और रिटायर कर्मचारियों को भुगतान में इन्तजार न करना पड़े।









