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Income Tax Alert: क्या आपका पैन कार्ड भी होने वाला है रद्दी? 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम, वरना बैंक से पैसे निकालने में होगी मुसीबत

सावधान! अगर आपने 31 दिसंबर तक यह जरूरी काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड हमेशा के लिए बेकार हो सकता है। बंद पैन कार्ड के कारण बैंक से पैसे निकालने और टैक्स भरने में भारी परेशानी होगी। इस मुसीबत से बचने के लिए सरकारी चेतावनी और समाधान तुरंत यहाँ पढ़ें!

By Pinki Negi

Income Tax Alert: क्या आपका पैन कार्ड भी होने वाला है रद्दी? 31 दिसंबर से पहले कर लें ये काम, वरना बैंक से पैसे निकालने में होगी मुसीबत
Income Tax Alert

देश के करोड़ों पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो इसे तुरंत कर लें। सरकार के नए नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव (अमान्य) हो सकता है। नए साल की शुरुआत से पहले किसी भी वित्तीय परेशानी से बचने के लिए इस काम को आज ही पूरा करें।

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों है जरूरी

अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आपकी बैंकिंग, टैक्स रिटर्न और निवेश जैसे महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। आज के समय में पैन कार्ड केवल टैक्स के लिए ही नहीं, बल्कि पहचान और डिजिटल लेन-देन के लिए भी अनिवार्य है। आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार, जिन लोगों का पैन 1 अक्टूबर 2024 के बाद बना है और वह आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactivate) कर दिया जाएगा। किसी भी बड़ी परेशानी से बचने के लिए 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से जोड़ना बेहद जरूरी है।

पैन-आधार लिंक न होने पर बंद हो सकती हैं बैंक सेवाएं

यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) हो सकता है। इसके बंद होने से आपके बैंकिंग और पैसों के लेन-देन से जुड़े काम अटक सकते हैं। आपको नया बैंक अकाउंट खोलने, बड़ी धनराशि भेजने और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए इसे समय रहते लिंक करना बहुत जरूरी है।

पैन कार्ड को डिएक्टिवेट होने से कैसे बचाएं

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड चेक नहीं किया है, तो तुरंत इसका स्टेटस जांच लें, क्योंकि इसके बंद होने पर आपको बैंकिंग और सरकारी कामों में बड़ी परेशानी हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि आप इसे अब भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना होगा। आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Link Aadhaar’ सेक्शन में अपनी जानकारी भरकर आसानी से इसे एक्टिव रख सकते हैं।

पैन-आधार लिंक करने का आसान तरीका और जुर्माना

यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से जुड़ा है या नहीं, तो पोर्टल पर आपको एक पॉप-अप मैसेज मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं है, तो आप ओटीपी (OTP) के ज़रिए इसे तुरंत जोड़ सकते हैं। हालांकि, लिंकिंग की आखिरी तारीख बीत जाने के कारण अब आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना भरकर आप अपने पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं, जिससे आपके बैंक लेन-देन और इनकम टैक्स रिटर्न जैसे जरूरी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते रहेंगे।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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