
राज्य सभा ने युवाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाला एक नया विधेयक पारित किया है। यह एक बहुत बड़ा कदम है जो युवाओं को बर्बाद होने से बचाएगा। क्योंकि आज कल के ज़माने में बच्चे पढाई न करके और अन्य एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे रहें हैं और दिन-रात गेम ही खेलते रहते हैं यह लत किसी जुए की लत से कम नहीं है। इन गेम्स में समय के साथ साथ वित्तीय नुकसान और सामाजिक नुकसान भी हो रहा। है
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ऑनलाइन गेम्स पर लगा लगाम!
ऑनलाइन गेमिंग आजकल समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है यह बताते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक को पेश किया है। वित्तीय रूप से इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिससे परिवार बर्बाद हो गए हैं। ऑनलाइन गेम समाज के लिए गंभीर चिंता और बिमारी बन गई है जिससे ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो गया है।
ऑनलाइन गेमिंग पर लाखों रूपए बर्बाद किए जा रहें हैं इसके साथ ही युवा आत्महत्या भी कर देते हैं। मंत्री का कहना है कि यह समस्या मनी लॉन्ड्रिंग और आंतकवाद को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। सरकार इस पर बैन लगाकर युवाओं को ई-स्पोर्ट्स एवं ऑनलाइन सोशल गेमिंग जैसे खेलों के लिए प्रोत्साहित करेगी।
बिना चर्चा के कैसे पास हुआ विधेयक
जानकारी के लिए बता दें आजकल बिहार राज्य में विपक्षी मतदाता सूची को लेकर विरोध कर रहें हैं। इसी बीच संसदीय मामलों के लिए मंत्री रीजीजू ने एक प्रस्ताव रखा कि विधेयक को पारित करने के लिए कोई भी बहस नहीं होनी चाहिए और उप सभापति ने इसका समर्थन किया है। यानी की विधेयक बिना किसी चर्चा और विरोध के पास भी हो गया है।
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कानून का पालन न करने पर मिलेगी कड़ी सजा
नए नियम के तहत यदि ऑनलाइन मनी गेमिंग से सम्बंधित कानून का कोई उल्ल्घन करता है तो उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई गेम की पेशकश करता है तो उसे तीन साल की सजा के साथ 1 करोड़ रूपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यदि कोई गेम का विज्ञापन करता है तो दो साल की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना देना होगा। और यदि कोई वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा दे रहा है तो इस पर भी तीन साल की कड़ी सजा और 1 करोड़ रूपए का फाइन लगेगा। एक बार के बाद यदि कोई फिर से ऐसा करता है तो उसे 3 से 5 साल तक की सजा मिलेगी और दो करोड़ का जुर्माना देना होगा। अपराध करने के साथ सजा और जुर्माना भी बढ़ता जाएगा।
