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अगर आपकी जमीन से निकला तेल या गैस, तो क्या आप बन जाएंगे करोड़पति? मालिकाना हक पर क्या कहता है भारत का कानून, जानें सच

पश्चिम एशिया तनाव से कच्चे तेल कीमतें चढ़ीं, भारत में ऊर्जा चिंता बढ़ी। निजी जमीन में तेल-गैस मिलने पर मालिक को लाभ? भारत का कानून स्पष्ट: संसाधन सरकारी, मालिकाना हक केंद्र का। ऑयलफील्ड्स एक्ट 1948 और PNG रूल्स 1959 लागू। ONGC मुआवजा देती है- असम में ₹10-12 लाख/बीघा सालाना। जमीन लीज पर, अधिग्रहण वैकल्पिक।

By Pinki Negi

अगर आपकी जमीन से निकला तेल या गैस, तो क्या आप बन जाएंगे करोड़पति? मालिकाना हक पर क्या कहता है भारत का कानून, जानें सच

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। ईरान-इजरायल संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे भारत जैसे आयात-निर्भर देश में ईंधन और एलपीजी महंगे होने की आशंका है। ऐसे समय ऊर्जा सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। लाखों भारतीयों के मन में एक सवाल उठ रहा है: अगर मेरी निजी जमीन के नीचे तेल या प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिल जाए, तो क्या मैं अमीर हो जाऊंगा? क्या सरकार सब छीन लेगी या हिस्सेदारी मिलेगी?

दरअसल, भारत का कानून इस पर स्पष्ट है। प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल-गैस राष्ट्रीय संपत्ति हैं, न कि निजी जमीन मालिक की। जमीन ऊपर से आपकी रहती है, लेकिन उसके नीचे छिपे ‘काले सोने’ पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) या रिलायंस जैसी कंपनियां खोज शुरू करती हैं, तो मालिक को मुआवजा मिलता है, लेकिन उत्पादन से सीधा लाभ या रॉयल्टी नहीं।

कौन से नियम लागू?

मुख्य कानून है ऑयलफील्ड्स (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 1948। यह केंद्र सरकार को तेल क्षेत्रों का नियमन, लाइसेंस जारी करना और उत्पादन नियंत्रित करने का अधिकार देता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स, 1959 खोज, ड्रिलिंग और खनन की प्रक्रिया तय करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 297 के तहत समुद्री क्षेत्रों सहित सभी तेल संसाधन सरकारी हैं। हालिया तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 ने निजी निवेश को बढ़ावा दिया, लेकिन मालिकाना हक सरकार के पास ही रहा।

मुआवजा: कितने लाख सालाना?

जमीन अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1894 के तहत होता है। ONGC ज्यादातर स्थायी अधिग्रहण से बचती है; 33 साल की लीज या वार्षिक किराया तय करती है। असम जैसे राज्यों में शहरी बीघा पर ₹12 लाख और ग्रामीण पर ₹10 लाख सालाना मुआवजा मिलता है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हालिया खोज पर चित्तू पांडे परिवार को इसी प्रक्रिया से मुआवजा मिला। असहमति हो तो डिप्टी कलेक्टर या अदालत में अपील का अधिकार है। बाड़मेर (राजस्थान) के किसान उदाहरण हैं, जहां मुआवजा मिला लेकिन करोड़पति कोई नहीं बना।

हकीकत vs सपना

अमेरिका जैसे देशों में जमीन मालिक तेल बेचकर अरबपति बनते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। संसाधनों का राष्ट्रीय हित प्राथमिक है। पश्चिम एशिया संकट के दौर में ये कानून ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हैं। फिर भी, किसानों को मुआवजा निष्पक्ष लगे, इसके लिए पारदर्शिता जरूरी। सरकार को नीतियां अपडेट कर अधिक लाभ पहुंचाने पर विचार करना चाहिए।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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