वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो क्या नागरिकता खत्म? जानें क्या हैं नागरिकता के नियम

क्या वोटर लिस्ट से आपका नाम कटने का मतलब है कि आपकी नागरिकता खत्म हो गई है? कई लोग इस सवाल को लेकर उलझन में रहते हैं, पर सच कुछ और ही है! क्या मतदान का अधिकार और नागरिकता एक ही चीज़ है, या इनमें कोई गहरा फर्क है? जानें नागरिकता के असली नियम और कहीं आपकी नागरिकता भी तो खतरे में नहीं है...

By Pinki Negi

वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो क्या नागरिकता खत्म? जानें क्या हैं नागरिकता के नियम
नागरिकता के नियम

भारत के लोकतांत्रिक देश है, जहां हर नागरिक को वोट देने का पूरा अधिकार है. लेकिन कई बार हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं हमारी नागरिकता तो खत्म नहीं होगी. आपको बता दें कि भारत में वोटर लिस्ट में नाम होने का मतलब है की आपको वोट देने का अधिकार है, न की आपकी नागरिकता से है. ये दोनों अलग-अलग है. इनका मतलब है कि वोटर लिस्ट में नाम कटने के बाद भी आप भारतीय नागरिक रहेंगे. तो आइए जानते है कि भारतीय नागरिकता के नियम क्या कहते हैं.

नागरिकता के नियम

भारत की नागरिकता भारतीय संविधान के तहत नियंत्रित होती है.

  • जन्म से – भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा है, तो वह भारतीय नागरिक है. हालंकि बच्चे के जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए. इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक कहलाएगा जब उसके माता -पिता दोनों भारत के नागरिक हो.
  • वंश के आधार पर – यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है तो उसको भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए.
  • पंजीकरण द्वारा – कुछ खास वर्ग के व्यक्ति, जैसे -भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय नागरिकों से शादी करने वाले व्यक्ति, पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • प्राकृतिककरण द्वारा – यदि कोई व्यक्ति बहुत समय से भारत में रह रहा हो और सभी शर्तों को पूरा करता है तो वह प्राकृतिककरण के जरिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है.
  • क्षेत्र के विलय द्वारा – यदि कोई विदेशी देश भारत का हिस्सा बन जाता है, तो भारत सरकार उस क्षेत्र के लोगों को भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है.

वोटर लिस्ट और नागरिकता का संबंध

वोटर लिस्ट से हमें मतदान करने का मौका मिलता है, इसलिए उसका संबंध सिर्फ मतदान के अधिकार से है, न की आपकी नागरिकता से. भारत में 18 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को वोटर कार्ड बनाने का अधिकार है.

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Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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