
देशभर के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने इसे बहाल भी कर दिया है, जिससे अब केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। इसी मुद्दे को लेकर 15 दिसंबर, 2025 को संसद में वित्त मंत्रालय से तीखा सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार वर्तमान नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) को हटाकर देशभर में OPS वापस लाने की कोई योजना बना रही है। इस पर सरकार का रुख क्या है, यह जानना लाखों कर्मचारियों के भविष्य के लिए बेहद अहम है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर सरकार का बड़ा फैसला
संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के पास एनपीएस (NPS) या हाल ही में लागू हुए यूपीएस (UPS) की जगह पुरानी पेंशन को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बयान से उन कर्मचारियों को झटका लगा है जो लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे थे।
पुरानी पेंशन योजना और उसके बदलाव को समझें
पुरानी पेंशन योजना (OPS) भारत की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि पहले से तय होती थी और हर नए वेतन आयोग के साथ इसमें सुधार किया जाता था। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस सिस्टम को बदलकर 1 जनवरी 2004 से ‘नेशनल पेंशन सिस्टम’ (NPS) लागू कर दिया। जहाँ पुरानी योजना में सरकार पेंशन का पूरा खर्च उठाती थी, वहीं नई NPS योजना एक निवेश आधारित सिस्टम है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान शामिल होता है।
कर्मचारियों के लिए पेंशन के नए विकल्प और नियम
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS की शुरुआत की है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है। इस नई स्कीम में पुरानी पेंशन (OPS) और नई पेंशन (NPS) दोनों के बेहतरीन फायदों को शामिल किया गया है। इसके तहत, यदि कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी कर लेता है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है। सरकार ने कर्मचारियों को NPS से UPS में जाने या वापस लौटने का मौका भी दिया था, जिसके लिए 30 नवंबर 2025 तक की समय सीमा तय की गई थी।
NPS से वापस नहीं मिलेगा पैसा
राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कर दिया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत जमा किए गए फंड को वापस राज्य सरकारों को देने का कोई नियम नहीं है। PFRDA एक्ट 2013 और इसके निकासी (Withdrawal) नियमों के अनुसार, पेंशन फंड में जमा राशि को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। इसका मतलब है कि जो राज्य पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करना चाहते हैं, उन्हें फिलहाल NPS के तहत जमा पैसा केंद्र से वापस मिलने की कोई कानूनी उम्मीद नहीं है।
रिटायरमेंट के बाद क्या वापस मिलेगा आपका कंट्रीब्यूशन?
संसद में चार सांसदों द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या कर्मचारियों की सैलरी से काटा गया हिस्सा रिटायरमेंट के बाद उन्हें वापस मिलेगा। इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि एक बार जब कर्मचारी को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, तो नौकरी के दौरान उनके वेतन से काटे गए योगदान (Contribution) को वापस लौटाने का कोई नियम नहीं है। यह जानकारी उन कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है जो यूपीएस के तहत मिलने वाले फायदों और इसकी कार्यप्रणाली को लेकर उलझन में थे।









