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LPG संकट के बीच बड़ा फैसला! घर में इतने से ज्यादा सिलेंडर रखे तो होगी जेल, चेक करें नया नियम

पश्चिम एशिया तनाव से LPG आयात चरमरा गया। केंद्र ने Essential Commodities Act लागू कर जमाखोरी पर सख्ती की- घरेलू कनेक्शन पर सिर्फ 2 सिलेंडर (14.2 किग्रा) अनुमत। उल्लंघन पर 7 साल जेल। छापों में सैकड़ों सिलेंडर जब्त। शिकायत: 1800-2333-555। सरकार ने उत्पादन बढ़ाया, घरेलू प्राथमिकता दी। पैनिक बाइंग न करें!

By Pinki Negi

LPG संकट के बीच बड़ा फैसला! घर में इतने से ज्यादा सिलेंडर रखे तो होगी जेल, चेक करें नया नियम

देश में LPG गैस की किल्लत के संकट को भांपते हुए केंद्र सरकार ने Essential Commodities Act, 1955 लागू कर दिया है। पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल तनाव से प्रभावित सप्लाई चेन के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा आने से भारत का LPG आयात चरमरा गया है। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के आदेश दिए हैं, जबकि जमाखोरी व ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती तेज कर दी गई है।

वैश्विक तनाव और आयात निर्भरता

भारत अपनी 58% LPG जरूरत आयात पर पूरा करता है, जिसमें 85-90% हिस्सा खाड़ी देशों से होर्मुज स्ट्रेट होकर आता है। मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट संघर्ष से टैंकर रुक गए, जिससे घरेलू स्टॉक 25-30 दिनों का रह गया। पैनिक बुकिंग और अफवाहों ने स्थिति बिगाड़ दी, जबकि सरकार का दावा है कि 7-8 हफ्ते का स्टॉक उपलब्ध है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे शहरों में एजेंसियों पर लंबी कतारें लगीं, होटल-रेस्तरां बंद होने लगे।

घर में कितने सिलेंडर रखना कानूनी?

Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 के तहत घरेलू कनेक्शन वाले परिवार अधिकतम दो 14.2 किग्रा सिलेंडर रख सकते हैं- एक चालू और एक बैकअप। बिना लाइसेंस के 100 किग्रा (लगभग 7 सिलेंडर) तक व्यावसायिक स्टोरेज की अनुमति है, लेकिन इससे ज्यादा पर विशेष अनुमति जरूरी। संकट में यह सीमा और सख्त हो गई है, क्योंकि ECA लागू होने से स्टॉक लिमिट उल्लंघन गंभीर अपराध है। UP में हाल के छापों में 55 सिलेंडर जब्त हुए।​

जमाखोरी पर सजा: जेल और जुर्माना

ECA की धारा 7 के तहत दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 7 साल तक की कैद और अनिश्चित जुर्माना हो सकता है। सिलेंडर जब्ती के साथ ब्लैक मार्केटिंग या कमर्शियल डायवर्शन पर FIR दर्ज होती है। कई शहरों में प्रशासन ने छापेमारी तेज कर दर्जनों सिलेंडर बरामद किए। PM मोदी ने NXT Conclave में अफवाहें न फैलाने और घबराहट से बचने की अपील की।

शिकायत कैसे करें?

अवैध भंडारण दिखने पर तुरंत LPG हेल्पलाइन 1800-2333-555 पर कॉल करें- ओवरचार्जिंग, ब्लैक मार्केटिंग या स्टोरेज शिकायत दर्ज होती है। इमरजेंसी या रिफिलिंग केस में 1906 नंबर डायल करें। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पुलिस या स्थानीय प्रशासन को भी सूचित कर सकते हैं। गैस कंपनियां (IOC, BPCL, HPCL) शिकायत पर तत्काल जांच करती हैं।

सरकार के अन्य कदम

स्पेशल कमेटी गठित कर स्टॉक मॉनिटरिंग हो रही है, रिफाइनरियों से 10-25% उत्पादन वृद्धि का आदेश। कमर्शियल सप्लाई सीमित कर घरेलू को प्राथमिकता, बुकिंग में 25 दिन का अंतर। भविष्य में स्ट्रैटेजिक रिजर्व और वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस। पैनिक बाइंग से बचें, क्योंकि यह असली उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाता है।

LPG संकट ने करोड़ों परिवारों की रसोई प्रभावित की, लेकिन सरकार की सतर्कता से सामान्य आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। जागरूक रहें, नियमों का पालन करें। 

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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