
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उनका सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ‘किसान सम्मान, सरकार का संकल्प’ पहल के तहत, अब किसानों को केंद्र की PM-KISAN योजना और राज्य की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना दोनों को मिलाकर हर साल कुल ₹12,000 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है।
किसानों को मिल रही ₹12,000 की सरकारी मदद
किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना ₹6,000 की राशि सीधे बैंक खाते में मिलती है। इसी के साथ, राज्य सरकार भी ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ के माध्यम से इतनी ही (₹6,000) राशि की सहायता देती है। इस तरह, किसानों को हर साल दोनों योजनाओं को मिलाकर कुल ₹12,000 की आर्थिक सहायता मिल रही है।
यह डबल बेनिफिट योजना खास तौर पर किसानों की छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके कृषि कार्यों में मदद करना और साथ ही उनकी कुल आय को बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। देश के किसानों को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें खेती से जुड़ी छोटी-मोटी लागतों में सहूलियत देना है। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है ?
मध्य प्रदेश में सितंबर 2020 से ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ लागू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य के किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सबसे ख़ास बात यह है कि यह राशि किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त मिलती है।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
इस योजना का फायदा केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनका नाम PM किसान योजना की लाभार्थी सूची में है, और जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तथा उनके पास खेती योग्य ज़मीन है। इस योजना के तहत, किसानों को PM किसान की राशि के अलावा, राज्य सरकार द्वारा साल में ₹6,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यह पूरी रकम भी ₹2,000 की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है।
कौन से किसान योजना के पात्र नहीं हैं?
‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ पात्रता नियम तय किए गए हैं। ऐसे किसान जो आयकर भरते हैं, या जो वर्तमान/पूर्व में संवैधानिक पद (जैसे विधायक, सांसद, मेयर, चेयरमैन) पर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। साथ ही, केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले या वे रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक है, वे भी इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। इस योजना से जुड़ने के लिए फार्मर आईडी, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड और मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ ज़रूरी हैं।








